Jamiat Ulama-e-Hind on Bulldozer Action: देश के कई राज्यों में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल (2 अगस्त) को सुनवाई करेगा. इधर, जमीयत ने कहा है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के यह बुलडोजर चलाए जा रहे हैं. इसमें मंशा अवैध निर्माण हटाने से ज्यादा लोगों को सबक सिखाने की होती है क्योंकि, अधिकतर जगहों पर एक समुदाय विशेष को खास निशाना बनाया जा रहा है.


दरअसल, हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में हत्या के आरोपी छात्र के किराए के मकान को गिराए जाने समेत दूसरे मामले भी कोर्ट में उठेंगे. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भूषण आर गवई की अगुआई वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी. जमीयत उलेमा ए हिंद ने अपनी अर्जी के जरिए सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों के घरों पर सरकारी बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई है.


अल्पसंख्यक समुदाय को बनाया जा रहा निशाना- जमीयत उलेमा-ए-हिंद 


जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से दायर की गई अर्जी में आरोप लगाया गया है कि इसके जरिए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है. हालांकि, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 2 सितंबर यानि कि सोमवार को करेगा सुनवाई. देश के कई राज्यों में देने के लिए कोर्ट और कानून को दरकिनार कर बुलडोजर संस्कृति पर रोक लगाने की अर्जी पर जल्द सुनवाई का आग्रह सुप्रीम कोर्ट से किया गया है.


UP सरकार ने कानून का किया उल्लंघन


हाल ही में एमेनेस्टी इंटरनेशनल की इस साल फरवरी में जारी रिपोर्ट में अप्रैल 2022 से जून के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्यप्रदेश और यूपी में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद बुलडोजर चलवाकर 128 संपत्ति ढहा दी गई. इसके बाद इसी साल मई में एमपी एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया गया. वो भी घटना होने के कुछ घंटे के भीतर यानी कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले सरकार ने सजा भी दे दी. 


उदयपुर में प्रशासन और वन विभाग की टीम ने राशिद खान का गिराया घर 


वहीं, अगस्त 2024 में राजस्थान के उदयपुर जिले में प्रशासन और वन विभाग की टीम ने राशिद खान का घर गिरा दिया गया. राशिद के 15 वर्षीय बेटे पर स्कूल में अपने सहपाठी को चाकू से गोद देने का इल्जाम है. पीड़ित और आरोपी अलग अलग धर्म के अनुयायी होने की वजह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ा और हिंसक झड़प हुई. अगले ही दिन राशिद के घर पर बुलडोजर चल गया था.


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