Bulli Bai App: ‘बुली बाई’ ऐप मामले में शिकायतकर्ता को फोन पर मिली धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच
Bulli Bai App Case: मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC की धारा 354D, 509, 500, 153A, 295A, 153B, IT की धारा 67 की सबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था और जांच शुरू कर दी थी.
Bulli Bai App: ‘बुली बाई' ऐप मामले में एक शिकायतकर्ता ने मुंबई पुलिस से कहा है कि उसे धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं. जिसके बाद पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध गैर संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में साइबर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि कॉल करने वाले ने धमकी दी और पूछा कि उसने उनके नामों का खुलासा क्यों किया और प्राथमिकी क्यों दर्ज करवाई.
अधिकारी ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध शनिवार को मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और जांच की जा रही है. वहीं पुलिस ने शिकायतकर्ता का नंबर अज्ञात लोगों के जाने को लेकर इसकी जांच शुरु कर दी है. 10 जनवरी को कोर्ट में आरोपियों को पेश किया गया, जहां श्वेता सिंह और मयंक रावत को 14 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया.
इससे पहले भी कोर्ट ने आरोपियों की पुलिस कस्टडी दी थी. बुलीबाई ऐप को लेकर कई मामले दर्ज किए गए हैं. इस मामले में गिरफ़्तार विशाल के वकील दिनेश प्रजापति ने मीडिया से बात करते समय बताया कि विशाल को 10 जनवरी तक कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस ने विशाल के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन करने के लिए कोर्ट से इजाज़त भी मांगी है.
मुंबई पुलिस की साइबर सेल को मिली शिकायत के बाद से ही साइबर सेल इस मामले की जांच कर रही थी. एफआईआर के मुताबिक बुली बाई एक ऐसा एप्लिकेशन है जहां पर नामचीन मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर पोस्ट कर उनकी बोली लगाई जाती थी. इस मामले पर जब कई लोगों ने सवाल उठाए थे और लोगों की शिकायतें मिलने लगीं, तो मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC की धारा 354D, 509, 500, 153A, 295A, 153B, IT की धारा 67 की सबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था और जांच शुरू कर दी थी.