नई दिल्ली: 19 सितंबर को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर चल रहे विरोध के दौरान इंटरनेट और फोन कॉल सेवा बंद करने के दिल्ली पुलिस के आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.


याचिका में मांग की गई थी कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से फोन सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को निर्देश देकर फोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस को बंद करवाया उससे आम जनता को परेशानी हुई. याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर 19 दिसंबर को डीसीपी द्वारा दिए गए आदेश से किसी व्यक्ति को परेशानी हुई तो वह स्वयं याचिका दायर कर सकता है और कानून के हिसाब से समाधान खोज सकता है.


गौरतलब है कि 19 दिसंबर को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर करीबन 2 बजे तक के लिए दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में कॉल और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी. दिल्ली पुलिस ने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को निर्देश दिया था कि वह एहतियातन उन इलाकों में जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहां पर कॉल और इंटरनेट की सेवाएं कुछ देर के लिए बंद कर दें.


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