(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
CAA-NRC Protest: यूपी में 86 लोगों से वसूला जाएगा 4.27 लाख का जुर्माना, प्रोटेस्ट में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का है मामला, आदेश जारी
संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के बाद देश भर के मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया था और इसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन हुए थे.
Fine On CAA-NRC Protesters: उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने 2019 सीएए-एनआरसी हिंसा पर अपने पहले फैसले में सभी 86 आरोपियों पर 4,27,439 रुपये का जुर्माना लगाया है. अमरोहा के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), बीके त्रिपाठी ने शुक्रवार को कहा कि प्रत्येक आरोपी को जुर्माने के रूप में 4971 रुपये का भुगतान करना होगा.
दिसंबर 2019 में सीएए-एनआरसी हिंसा के दौरान पुलिस विभाग की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में सभी आरोपियों पर जुर्माना लगाया गया है. अमरोहा के डीएम ने कहा, "उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली, दावा न्यायाधिकरण मेरठ ने सभी आरोपियों को अदालती नोटिस भेजने और वसूली करने का आदेश दिया है."
यूपी में क्लेम ट्रिब्यूनल का पहला केस
उत्तर प्रदेश सरकार 2020 में इस संबंध में एक कानून लेकर आई थी. अधिनियम के लागू होने के बाद यूपी में क्लेम ट्रिब्यूनल का यह पहला फैसला है. अमरोहा में 20 दिसंबर, 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान गुस्साई भीड़ ने पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की थी. इस दौरान उपद्रवियों ने पथराव कर पुलिस के दंगा नियंत्रण उपकरणों को तोड़ दिया और कई पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया.
अमरोहा थाने के प्रभारी निरीक्षक ने सरकार को बताया कि बदमाशों ने 4,42,439 रुपये की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है. इस संबंध में पुलिस के राजपत्रित अधिकारी (सीओ) के माध्यम से दावा अधिकरण को कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन भेजा गया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की पहचान कर ली है और रिपोर्ट में नुकसान का ब्योरा भी लिखा गया है. क्लेम ट्रिब्यूनल के आदेश में क्षतिग्रस्त सामान का मूल्यवार ब्योरा भी दिया गया है.
CAA के खिलाफ हुआ था विरोध प्रदर्शन
बता दें कि 12 दिसंबर, 2019 को संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के बाद देश भर के मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया था और इसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन हुए. इन उग्र प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प भी हुई, जिसमें सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा.
जल्द ही वसूला जाएगा जुर्माना
इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने विरोध में शामिल कई मुस्लिम नेताओं को नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस भी जारी किया था और सरकार ने हिंसा के लिए आरोपी व्यक्तियों की तस्वीरों और विवरण वाले होर्डिंग लगाए थे. मिली जानकारी के मुताबिक अमरोहा में हुई हिंसा में पुलिस ने 55 नामजद और 1500 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था. डीएम ने कहा, "अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है और जल्द ही जुर्माना भी वसूल किया जाएगा. सभी पक्षों को सुना गया है और अधिनियम के तहत फैसला दिया गया है."
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