नई दिल्ली: नागरिकता संशोधिन कानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही उसकी भरपाई करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका मंगलवार को दिल्ली होई कोर्ट में दायर की गई. बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरी शंकर की पीठ के समक्ष यह याचिका पेश की है.
अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अदालत से अनुरोध किया कि वह इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान ले या उन्हें इस पर अर्जी दायर करने की अनुमति दें. अदालत ने उपाध्याय द्वारा उठाए मुद्दे पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि वह अर्जी दायर कर सकते हैं जिसे सामान्य कार्यसूची के अनुसार सूचीबद्ध किया जाएगा.
बता दें कि उपाध्याय वकील भी हैं. उन्होंने अदालत को बताया कि प्रदर्शनों में सार्वजनिक परिवहन समेत करोड़ों रुपये की संपत्ति नष्ट हुई और इसकी भरपाई दोषियों से की जाए जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है. गौरतलब है कि सीएए के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में कई प्रदर्शन हुए और पुलिस ने प्रदर्शनों में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया है.
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