(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
CAA Rules: CAA पर क्या बोले अफगानिस्तान के सताए सिख, अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कह दी ये बात
Oppose Of CAA: सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यों को भारत की नागरिकता दी जा रही है. इसका विपक्षी दल विरोध भी कर रहे हैं.
S Partap Singh On CAA: देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू होने के बाद एक तरफ जहां विपक्ष इसकी खिलाफत कर रहा तो वहीं भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) इसके दुष्प्रचार से बचने की सलाह दे रही है. मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और सुनवाई हो रही है. इसी क्रम में सीएए पर गुरुद्वारा श्री अर्जन देव जी की गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष और अफगानी सिख एस प्रताप सिंह ने कहा कि इससे समाधान निकलेगा.
न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, “जैसे ही 1990 के दशक में वहां (अफगानिस्तान में) सरकार बदली, हमने भारत की ओर पलायन करना शुरू कर दिया. हम शुरू से (विभाजन से पहले) भारतीय रहे हैं, लेकिन हमें अफगानी सिख का टैग मिला. जो लोग 1991 से यहां हैं, यहीं भारत में पैदा हुए हैं, उनके पास अब तक भारतीय पासपोर्ट या आधार कार्ड नहीं है. सीएए इन समस्याओं का समाधान करेगा.”
वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पाकिस्तानी घुसपैठिए वाले बयान पर उन्होंने कहा, “हम कानूनी तौर पर भारत में आए हैं. हमने सरकार से कुछ नहीं मांगा है. हम अपना काम कर रहे हैं.”
#WATCH | Delhi: On CAA, the President of Gurudwara Committee of Gurudwara Sri Arjan Dev ji and Afghani Sikh S Partap Singh says, "As the government changed there (in Afghanistan) in the 1990s, we started migrating to India... We have been Indian from the start (before partition),… pic.twitter.com/IyUWCzAdT3
— ANI (@ANI) March 18, 2024
क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने?
सीएए के विरोध में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा था, “10 साल में बीजेपी वाले कुछ अच्छा काम कर लेते तो आज ये नहीं करना पड़ता. बीजेपी वालों से हमारे बच्चों को घर तो दिया नहीं जाता और पाकिस्तान के लोगों को यहां घर देंगे. ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक फैसला है. पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वालों के लिए बीजेपी ने दरवाजे खोल दिए हैं.”
क्या है मामला?
केंद्र सरकार ने साल 2019 में पास हुए कानून नागरिकता संशोधन अधिनियम को बीती 11 मार्च, 2024 को लागू कर दिया और नोटिफिकेशन जारी किया. अधिसूचना जारी होते ही यह कानून देश भर में लागू हो गया. संसद में ये कानून 4 साल पहले पास हो गया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसी समय मंजूरी दे दी थी. हालांकि अब कानून लागू होन के बाद इसका विरोध किया जा रहा है.