नई दिल्ली: संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा है कि इसे संचालित करने के लिए नियम तैयार करने का काम जारी है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि सीएए को 12 दिसंबर 2019 को नोटिफाई किया गया था और 20 जनवरी, 2020 से यह अमल में आया.
उन्होंने कहा, ''संशोधित नागरिकता कानून 2019 के तहत नियमों तैयार किया जा रहा है. लोकसभा और राज्यसभा की संबंधी कमेटी के लिए अवधि भी बढ़ाकर क्रमश: 9 अप्रैल और 9 जुलाई कर दी गई है ताकि सीएए के तहत नियमों को तैयार किया जा सके.’’
सीएए में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है. इससे संबंधित बिल को दिसंबर 2019 में संसद से मंजूरी मिली थी. 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ बिल कानून का रूप ले लिया.
सीएए के प्रावधानों के मुताबिक, 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ता के कारण भारत आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दी जाएगी.
बता दें कि संसद में सीएए संबंध बिल पेश किए जाने के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भारी हिंसा हुई थी. इस हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हो गए थे.