नई दिल्ली: केन्द्रीय कैबिनेट ने एक साथ तीन बार तलाक बोलकर संबंध विच्छेद की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए बुधवार को नए विधेयक को मंजूरी दी. केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस आशय की जानकारी दी. यह विधेयक बीजेपी-नीत पूर्ववर्ती एनडीए सरकार की ओर से फरवरी 2019 में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा.
जावड़ेकर ने कहा कि नया विधेयक सोमवार से शुरू हो रहे संसद के नए सत्र में पेश किया जाएगा. सरकार दो बार तीन तलाक पर अध्यादेश लागू कर चुकी है.
पिछले महीने 16वीं लोकसभा भंग होने के साथ यह विवादित विधेयक निष्प्रभावी हो गया था क्योंकि यह संसद द्वारा पारित नहीं हो सका और यह राज्यसभा में लंबित था. पिछले साल दिसंबर में तीन तलाक विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिली थी. लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के चलते है यह राज्यसभा में लंबित रह गया.
नियम के तहत राज्यसभा में पेश विधेयक लोकसभा भंग होने के बाद भी निष्प्रभावी नहीं होते हैं. लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक हालांकि निष्प्रभावी हो जाते हैं.
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