West Bengal: कलकत्ता हाईकोर्ट ने TMC के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी को दुबई (Dubai) में इलाज के लिए जाने की अनुमति दी है. ED उन्हें अनुमति देने को तैयार नहीं थी जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से संबद्ध धन शोधन के एक मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर रही है.


वहीं कथित खनन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी ईडी द्वारा समन भेजा गया था. रुजिरा बनर्जी को कई बार समन भेजने के बाद भी जब वे हाजिर नहीं हुई तो, पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी के आवेदन पर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था. इसके बाद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.


अभिषेक बनर्जी से दो बार हो चुकी है पूछताछ


कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. कोर्ट ने ED को निर्देश दिया था कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से कोलकाता में पूछताछ की जाए. हालांकि, कोर्ट ने आगे यह भी कहा था कि पूछताछ के दौरान स्टेट मशीनरी का किसी भी तरह से दुरुपयोग ना हो, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में ईडी अभिषेक बनर्जी से अब तक दो बार पूछताछ कर चुकी है. ईडी ने पहले दावा किया था कि अभिषेक बनर्जी इस अवैध व्यापार से प्राप्त धन के लाभार्थी थे. हालांकि, अभिषेक ने सभी आरोपों से इनकार किया है.  


ये है मामला


बता दें कि, ईडी (ED) ने सीबीआई द्वारा नवंबर 2020 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून, 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें आसनसोल और उसके आसपास के कुनुस्तोरिया तथा कजोरा इलाकों में ‘ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड’ की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये के कोयला घोटाले (Coal Scam) का आरोप लगाया गया है. इस मामले में स्थानीय कोयला संचालक अनूप माझी उर्फ लाला मुख्य आरोपी है. जांच एजेंसी ने दावा किया कि बरामद किए गए दस्तावेज दिखाते हैं कि माझी ने अपराध से हुई कमाई की राशि को लंदन और थाईलैंड में अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) के नजदीकी रिश्तेदारों (पत्नी और साली) को ट्रांसफर किया.


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