(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Firecrackers Ban: बंगाल में इस दिवाली पटाखे पर पूरी तरह से रहेगी पाबंदी, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
Firecrackers Ban: कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी के कारण पटाखों को बेचने और उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है.
Firecrackers Ban: कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी के कारण पटाखों को बेचने और उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. ऐसे में इस बार दिवाली, काली पूजा, छठ पूजा, क्रिसमस या नए साल पर पटाखे फोड़ने पर सख्ती पर पाबंदी रहेगी. वहीं, बीते दिनों पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डब्ल्यूबीपीसीबी) ने घोषणा की थी कि राज्य में केवल हरे पटाखे ही बेचे जा सकते हैं.
डब्ल्यूबीपीसीबी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि ऐसे पटाखे को सिर्फ दो घंटे रात 8 बजे से 10 बजे के बीच फोड़े जा सकेंगे. दिवाली के दौरान और छठ पूजा पर दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई. पटाखों को लेकर जारी गाइडलाइन पर पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि छठ पूजा के दौरान 2 घंटे सुबह 6-8 बजे और क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या 11:55 बजे से 12:30 बजे तक 35 मिनट फोड़े जाने की अनुमति है.
Calcutta High Court has ordered a complete ban on the sale and use of firecrackers this Diwali/Kali Puja/Chhath Puja/Christmas/New Year due to the #COVID19 pandemic situation in the state. pic.twitter.com/lAWniKMpGq
— ANI (@ANI) October 29, 2021
पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश में कहा गया, "राज्य में इस संबंध में अगले आदेश तक ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. पटाखे पर प्रतिबंध इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लगाए हैं कि कि पटाखे फोड़ने से हानिकारक रसायन निकलते हैं. इससे कमजोर समूहों के श्वसन स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है. साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी पटाखे पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इससे फैले प्रदूषण से कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों और होम क्वारंटीन में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा."
Elections 2022: टेनिस चैंपियन लिएंडर पेस TMC में शामिल हुए, ममता बनर्जी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता