'यदि राज्य ही कानून तोड़ने वाला बन जाए तो...', यह कहकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकार पर लगा दिया 2 लाख का जुर्माना
अदालत ने विशाल नाम के एक पीड़ित की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य और उसकी पुलिस को उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हुए कड़ी टिप्पणियां की और विशाल की गिरफ्तारी को सभ्य समाज पर हमला बताया.
Calcutta High Court: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार (25 अप्रैल) को एक व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी पर राज्य सरकार पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया. हाईकोर्ट ने कहा, अगर सरकारी एजेंसियां अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति पर कार्रवाई करती हैं तो अदालत को भी उनको सजा देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए.
दरअसल विशाल नाम के एक व्यक्ति को 2022 के निकाय चुनावों के दौरान महज इस बात पर गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वह अपने चचेरे भाई, जोकि कांग्रेस का उम्मीदवार था का समर्थन कर रहा था. कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए एफआईआर में कई गड़बड़ियों का जिक्र किया.
'यदि राज्य ही कानून तोड़ने वाला बन जाए तो...'
मामले को सुन रही जस्टिस शम्पा सरकार ने पुलिस की एफआईआर में कई गडबड़ियां पाईं और इस आधार पर राज्य सरकार पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया. हाईकोर्ट ने कहा, यदि राज्य कानून तोड़ने वाला बन जाता है, तो अदालत को यह सुनिश्चित करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए कि वह राज्य सरकार को इस नुकसान को भरने के लिए बाध्य करे. बेंच ने कहा, हर अभियुक्त और उसके निकटतम प्रतिद्वंदी को राज्य से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की अपेक्षा करने का अधिकार है.
अदालत ने कहा, राज्य को खुद को यह याद दिलाने की जरूरत है कि व्यक्तियों के अधिकार ही लोकतंत्र की शक्ति हैं और इसका किसी भी तरह से उल्लंघन सभ्य समाज पर हमला माना जाएगा. अदालत ने कहा, पुलिस पर लगाया गया यह जुर्माना पूरे परिवार को पुलिस की तरफ से लगाए गए समाजिक शर्मिंदगी, परिवार को लगे कलंक और अपमान के घावों पर मरहम की तरह है.
अदालत ने पुलिस को दिए ये आदेश
इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए, बैरकपुर सिटी पुलिस के सभी पुलिस थानों और इकाइयों में दो महीने के भीतर कम से कम एक साल की बैकअप क्षमता के साथ सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएं, साथ ही आगे के सभी मामलों में नशीले पदार्थों को जब्त किए जाने के दौरान वीडियोग्राफी किए जाने का आदेश दिया.
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