कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता को झटका, दुर्गा पूजा पंडाल को 28 करोड़ का चंदा देने पर रोक लगाई
ममता बनर्जी सरकार की तरफ से राज्य भर में 28 हजार दुर्गा पूजा समितियों को दस-दस हजार रुपये दिए जाने का एलान किया गया था.
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडाल को 28 करोड़ रुपए का चंदा देने पर रोक लगा दी है. बता दें कि ममता बनर्जी सरकार की तरफ से राज्य भर में 28 हजार दुर्गा पूजा समितियों को दस-दस हजार रुपये दिए जाने का एलान किया गया था. इस मामले पर अब अगली सुनवाई नौ अक्टूबर को होगी.
ममता के फैसले से नाराज़ मौलवियों ने किया था प्रदर्शन
ममता सरकार की तरफ से दुर्गा पूजा पंडालों के लिए 28 करोड़ रुपये की राशी देने के एलान के बाद कल राज्य के नाराज मौलवी सड़कों पर उतर गए थे. प्रदर्शनकारी मौलवियों ने सीएम ममता बनर्जी से मांग की थी कि वह जब दुर्गा पूजा पंडाल के लिए 28 करोड़ रूपये की राशी दे सकती हैं तो उन्हें मिलने वाले स्टाइपेड को 2500 से बढ़ाकर 10 हजार रुपए किया जाए.
Calcutta High Court stays West Bengal government's order of donating Rs 10,000 each to Durga Puja committees; next hearing on 9th October
— ANI (@ANI) October 5, 2018
प्रदर्शनकारी मौलवियों का कहना है कि सरकार को हर वर्ग को समान रूप से देखना चाहिए, सिर्फ दुर्गा पूजा समितियों को धन देना हमारे साथ अन्याय है. सरकार की तरफ से स्थानीय क्लबों को मुहैया कराए गए धन की तर्ज पर सभी मदरसों को दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए.
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