Court News: 'पति को काला कहना...', कर्नाटक हाई कोर्ट ने तलाक की याचिका मंजूर करते हुए दिया आदेश
Karnataka High Court: कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि बिना कारण बताए पत्नी का पति से दूर जाना और अवैध संबंधों के झूठे आरोप लगाना भी क्रूरता होगी.
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Karnataka High Court News: कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी अगर अपने पति को काला कहकर अपमानित करेगी तो यह क्रूरता के समान होगा. कोर्ट ने इसे तलाक के लिए एक मजबूत वजह मानते हुए ऐसे ही मामले में एक दंपति की तलाक की याचिका को मंजूदी दे दी है.
हाई कोर्ट ने एक हालिया फैसले में 44 साल के व्यक्ति और उसकी 41 वर्षीय पत्नी के तलाक को मंजूरी देते हुए यह टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि पत्नी इस आधार पर पति का अपमान करती थी कि वह काला है और इसी कारण से वह बिना किसी कारण के पति से दूर चली गई.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा, "रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की बारीकी से जांच करने पर यह निष्कर्ष भी निकलता है कि पत्नी अपने पति को इस आधार पर अपमानित करती थी कि वह काला है. इसी कारण से वह बिना बताए पति से दूर चली गई. इस बात को छिपाते हुए उसने पति के खिलाफ अवैध संबंधों के झूठे आरोप लगाए हैं." जस्टिस आलोक अराधे और अनंत रामनाथ हेगड़े की पीठ ने तलाक के लिए एक पति की याचिका को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की.
पति ने साल 2022 में दी थी तलाक के लिए अर्जी
कोर्ट पति की तरफ से हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (i) (ए) के तहत उसकी शादी को तोड़ने की याचिका को खारिज करने के बेंगलुरु के एक फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी. पति ने 2012 में तलाक के लिए अर्जी दी थी. याचिका में उसने दावा किया कि पत्नी उसकी त्वचा के रंग के आधार पर लगातार उसे अपमानित करती रही.
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