नई दिल्ली: क्या दिल्ली में पटाख़े बेचे जा सकते हैं! क्या ग्रीन क्रेकर पर अभी प्रतिबंध नहीं! दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ईश सिंघल ने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में पकड़े गए. गैरकानूनी पटाखों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमे बताया कि दिल्ली पुलिस ने अलीपुर और खयाल थाना इलाके से रेड करके करीब 423 किलो गैरकानूनी पटाखे पकड़े हैं. डीसीपी ईश सिंघल ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जिन दुकानदारों को टेंपररी और परमानेंट लाइसेंस जारी किए है उन्हें ही पटाखे बेचने की इजाजत है. ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे है कि जब दिल्ली सरकार ने 7 नवंबर से 30 नवंबर तक किसी भी तरह के पटाखों को छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है तो ये लाइसेंस होल्डर दुकानदार किन पटाखों को बेचेंगे. दिल्ली पुलिस किन पटाखों को बेचने की इजाजत इन लाइसेंस होल्डर्स को दे रही है.


दिल्ली पुलिस को सरकार के आदेश पर अभी स्पष्टता नहीं


दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने दिल्ली सरकार के हर तरह के पटाखों पर लगाये गए प्रतिबंध को लेकर कुछ नहीं बोला. इतना जरूर कहा कि सिर्फ़ लाइसेंस होल्डर को ही पटाखे बेचने की इजाजत है. हालांकि, दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि इसमे अभी कुछ तकनीकी अड़चनें हैं और साथी ही राज्य सरकार के इस आदेश को लेकर पुलिस को स्पष्टता नहीं है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली सरकार के इस आदेश के बाद भी क्या पुलिस लाइसेंस होल्डर को पटाखे बेचने से नहीं रोकेगी.


दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण और कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटाखों पर लगाया है पूर्ण प्रतिबंध


शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने पटाखा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली में 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक सभी तरह के पटाखे चलाने और और उनकी बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी. दिल्ली सरकार के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दिल्ली पुलिस के डीसीपी इस आदेश को लागू करवाएंगे. रोजाना एक्शन टेकन रिपोर्ट दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी को भेजी जाएगी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक आदेश के उल्लंघन पर 'एयर ( प्रीवेंशन एंड कंट्रोल आफ पॉल्यूशन) एक्ट के तहत अधिकतम ₹1 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है. दिल्ली सरकार के इस आदेश को सख्ती से लागू करवाने के लिए 9 नवंबर को दिल्ली पुलिस, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी, डिविजनल कमिश्नर और पर्यावरण मंत्रालय की बैठक होगी. इस बैठक के बाद दिल्ली सरकार के आदेश को सख्ती से लागू करवाने के लिए बाकायदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किए जाएंगे.