Car Service: शिकायत करने के बाद भी इंजन ठीक नहीं कर पाई Skoda, कंज्यूमर कोर्ट ने ठोका जुर्माना
Car Service Bangalore: दिनेश कुमार ने कार निर्माता के साथ कार की समस्या का समाधान करने के लिए कई बार कहा फिर भी समस्या दूर नहीं हुई.
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Volkswagen Vento: शहर के एक उपभोक्ता फोरम ने हाल ही में कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया है. खराब सेवा के लिए 20,000 रुपये का मुआवजा देने के साथ उपभोक्ता फोरम ने खराब कार को मुफ्त में ठीक करने का आदेश भी दिया. कार में कम पिकअप और लगातार इंजन के शोर की शिकायत आ रही थी. इसके बाद बेंगलुरु के एक व्यक्ति ने कंपनी और ऑटोमोबाइल प्रमुख पर मुकदमा किया.
कंपनी ने कार अपडेट करने को कहा
दरअसल, माइलसांद्रा रोड के रहने वाले 35 साल के निवासी दिनेश कुमार पीपी ने अक्टूबर 2015 में वोक्सवैगन वेंटो 1.5 डीजल हाईलाइन एम7 खरीदी थी. दिनेश ने कार को नियमित रूप से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. अक्टूबर 2016 में, स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया ने अपने सभी वाहन मालिकों को उत्सर्जन नियमों के अनुसार अपने सॉफ़्टवेयर और हार्डवेयर को अपडेट करने के लिए कहा था. दिनेश कुमार ने अपनी कार स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन के अधिकृत डीलर और सर्विस सेंटर, एलीट मोटर्स प्रा. लिमिटेड को ठीक करने के लिए दिया.
इंजन से आने लगी आवाज
दिनेश कुमार को 28 अक्टूबर, 2016 को सॉफ्टवेयर और स्पेयर पार्ट्स अपडेट के बाद कार मिल गई, जिसके बाद उन्होंने वेंटो चलानी शुरू कर दी. उन्होंने महसूस किया कि कार का पिकअप काफी कम हो गया है और इंजन शोर करने लगा है. उन्होंने शिकायत के साथ सर्विस सेंटर से संपर्क किया, लेकिन तकनीशियनों के कई प्रयास के बाद भी कार की समस्या ठीक नहीं हो पाई.
फिर भी समस्या दूर नहीं हुई
दिनेश कुमार इससे परेशान हो गए कि उनकी कार एक साल पहले ठीक चल रही थी, लेकिन केवल उत्सर्जन अपडेट के बाद उसमें परेशानी होने लगी. दिनेश कुमार ने निर्माता के साथ कार की समस्या का समाधान करने के लिए कई बार कहा फिर भी समस्या दूर नहीं हुई. आखिर में परेशान होकर उन्होंने 3 दिसंबर, 2016 को स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एलीट मोटर्स को कानूनी नोटिस भेजा. इसके बाद भी वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई.
दिनेश कुमार ने फरवरी 2017 में शांतिनगर स्थित बेंगलुरू के तीसरे अतिरिक्त शहरी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में कार निर्माता पर खराब सर्विस को लेकर मुकदमा दायर कर दिया.
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