Pragya Thakur Case: बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर अपने चाकू वाले बयान को लेकर मुसीबतों में घिरती जा रही हैं. एक दिन पहले ही प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान को कांग्रेस ने इसे हेट स्पीच से जोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही थी और अब उनके खिलाफ कर्नाटक के शिवमोग्गा पुलिस थाने में मामला दर्ज हो गया है. उनके ऊपर भड़काऊ भाषण का आरोप लगा है.


हिंदुस्तान टाइम्स वेबसाइट के मुताबिक, बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर बुधवार को कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में कथित अभद्र भाषण को लेकर मामला दर्ज किया गया है. शिवमोग्गा जिला कांग्रेस कमेटी के एचएस सुंदरेश की शिकायत के आधार पर ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर आईपीसी की 153ए, 153बी, 268, 295ए, 298, 504 और 508 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.


क्या है मामला?


रविवार को शिवमोग्गा में हिंदू जागरण वेदिके के दक्षिणी क्षेत्र के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए, मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो कोई भी "हमारे घर में घुसपैठ करता है" उसे करारा जवाब दिया जाए. उन्होंने कहा, “अपने घरों में हथियार रखो और कुछ नहीं तो कम से कम सब्जी काटने वाले चाकुओं में धार तो रखो.... पता नहीं क्या स्थिति आ जाए जब.... आत्मरक्षा का अधिकार सबका है. कोई घुसपैठ करे तो हमारा घर है और हम पर हमला करता है, करारा जवाब देना हमारा अधिकार है.”


कांग्रेस ने बताया समाज को विभाजित करने वाला बयान


इस मामले पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि ये मामला हेट स्पीच से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा है, वो साफ तौर पर हेट स्पीच का मामला है और उनके खिलाफ हेट स्पीच का मामला चलना चाहिए. दरअसल, जयराम रमेश का आरोप है कि कर्नाटक के शिवमोग्गा में एक समारोह में बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की टिप्पणी नफरत फैलाने वाले भाषण का एक स्पष्ट उदाहरण है.


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