आप के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द, हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कारण बताने को कहा
चुनाव आयोग ने कोर्ट को यह भी बताया कि यह संसदीय सचिवों के तौर पर नियुक्त 20 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने के संबंध में राष्ट्रपति को दी गई अपनी राय पर विश्वास करेगा.
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग (ईसी) को एक हलफनामा दायर कर लाभ के पद पर रहने वाले आप के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने के उसके फैसले के तथ्यात्मक पहलुओं को बताने के लिए कहा. जज संजीव खन्ना और जज चंद्र शेखर की खंडपीठ ने चुनाव पैनल को हलफनामा दायर करने के लिए कहा. इससे पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि दिल्ली विधानसभा से अपनी अयोग्यता को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका में लगाए गए कुछ आरोपों पर वह जवाब देना चाहता है.
चुनाव आयोग ने कोर्ट को यह भी बताया कि यह संसदीय सचिवों के तौर पर नियुक्त 20 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने के संबंध में राष्ट्रपति को दी गई अपनी राय पर विश्वास करेगा. कार्यवाही के बाद कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए सात फरवरी की तारीख तय की. तब तक विधायकों को चुनाव आयोग के हलफनामे पर अपना-अपना जवाब दाखिल करना होगा.
बहरहाल, कोर्ट ने विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने के कारण खाली हुई 20 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने वाली थी. जिसे एकल जज की पीठ ने 24 जनवरी के अंतरिम आदेश की समय सीमा बढ़ा दी है.
वकील प्रशांत पटेल ने मामले को सुनवाई के लिए खंडपीठ के सामने भेजे जाने का अनुरोध करते हुए अर्जी दी थी. जिसके बाद इसे खंडपीठ के समक्ष भेजा गया था. पटेल की अर्जी पर चुनाव आयोग ने विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश की थी, जिस पर राष्ट्रपति ने भी अपनी स्वीकृति दे दी थी.