AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, जानें कितनी गंभीर हैं धाराएं?
एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर को खुलेआम धमकाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है.
Telangana Election 2023: एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर को खुलेआम धमकाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है. असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन पर धारा 353, 153(a), 506, 505(2) और आरपी एक्ट की धारा 125 के तहत संतोषनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.
उन्होंने मंगलवार (21 नवंबर) तो हैदराबाद के ललिताबाग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते वक्त ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी दी थी और उसे वहां से चले जाने को कहा. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पुलिस इंस्पेक्टर ने उनसे आदर्श आचार संहिता के तहत समय पर मीटिंग खत्म करने को कहा था.
#WATCH | Telangana: AIMIM leader Akbaruddin Owaisi threatened a police inspector who was on duty and asked him to leave the spot while he was addressing a campaign in Lalitabagh, Hyderabad yesterday. The police inspector asked him to conclude the meeting on time as per the Model… pic.twitter.com/rf2tJAOk3b
— ANI (@ANI) November 22, 2023
जानें कितनी गंभीर हैं धाराएं?
धारा 353 तहत किसी भी लोक सेवक पर ड्यूटी के दौरान हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना दंडनीय है. इसके तहत 2 साल की सजा या जुर्माना दोनों है. यह गैर जमानती होता है. सेक्शन 153ए धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर सद्भाव बिगाड़ने के मामले में लगाई जाती है. इसके तहत 3 साल का कारावास या जुर्माना का प्रावधान है.
आईपीसी की धारा 506 किसी उकसाने वर्ग या समुदाय के खिलाफ कोई अपराध करने के लिए दूसरे समुदाय के लोगों को उकसाने की संभावना के चलते लगाई जाती है. इसमें तीन साल तक सजा हो सकती है. IPC के सेक्शन 506 का इस्तेमाल धमकी देने वाले के खिलाफ किया जाता है. इसमें 2 साल तक सजा हो सकती है.
वहीं, धारा 125 का इस्तेमाल तब किया जाता है, जब कोई शख्स भारत से दोस्ती रखने वाले देशों के खिलाफ लोगों को बहकाता है. इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है.
अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस इंस्पेक्टर को धमकाया
अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस इंस्पेक्टर को धमकाते हुए कहा, "अगर वह अपने समर्थकों को इशारा कर दें, तो उन्हें यहां से भागना पड़े जाएगा. आपको क्या लगता है कि चाकुओं और गोलियों को खाने के बाद मैं कमजोर हो गया हूं. मुझमें अभी भी बहुत हिम्मत है. अभी पांच मिनट बाकी हैं और मैं अभी पांच मिनट और बोलूंगा."
'AIMIM एक क्रिमिनल एंटरप्राइजेज बन गया है'
ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुआ कहा कि कांग्रेस और बीआरएस के सपोर्ट की मदद से AIMIM एक क्रिमिनल एंटरप्राइजेज बन गया है. इसने हैदराबाद शहर को वंचित और अपराधग्रस्त रखा है. अब इस गंदगी को साफ करने का समय आ गया है. बीजेपी सरकार में अकबरुद्दीन की इस हरकत पर बुलडोजर से जवाब दिया जाएगा.
यह भी पढ़ें- क्या है नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें ईडी ने जब्त की 751 करोड़ की संपत्ति