Kerala News: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने एक अंतरिम आदेश जारी किया. इसमें केरल सरकार को सिविल सेवा बोर्ड बैठक बुलाए बिना किसी भी आईएएस अधिकारी की नियुक्ति, ट्रांसफर और पोस्टिंग के आदेश जारी नहीं करने का निर्देश दिया गया है.
केरल आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इस मामले को लेकर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था. जस्टिस सुनील थॉमस और प्रशासनिक सदस्य केवी ईपेन की पीठ ने इस मामले पर आदेश जारी किया.
केरल सरकार को दिया गया निर्देश
केरल आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने केरल सरकार पर सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश के बिना आईएएस अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का आदेश जारी करने का आरोप लगाया था. अंतरिम आदेश में कहा गया, "केरल सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह सिविल सेवा बोर्ड की बैठक और सिफारिशों के बिना आईएएस कैडर पदों के संबंध में नियुक्ति, स्थानांतरण और पोस्टिंग के आदेश जारी न करे."
10 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
अधिकरण ने कहा कि इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि सिविल सेवा बोर्ड की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई. अधिकरण ने कहा, "यह माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोप तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया स्थापित होते हैं और विवादित नहीं हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी."
आवेदक के अनुसार कैडर के वह अधिकारी जिनका कार्यकाल दो साल से कम का है उनका ट्रांसफर सीएसबी की सिफारिश के बाद ही किया जा सकता है. आवेदक ने ये भी कहा कि गैर-आईएएस कैडर अधिकारियों या किसी अन्य अधिकारी को आईएएस केरल कैडर के लिए अधिसूचित पदों पर तैनात करने के खिलाफ है.
केरल सरकार की तरफ से कहा गया कि आईएएस कैडर (संशोधन) नियम, 2014 यह अनिवार्य नहीं करता है कि अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादला केवल सीएसबी की सिफारिश पर ही किए जाएंगे.