नई दिल्ली: अगर आप ने आज तक आपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है तो चिंता की कोई बात नहीं है. आज आयकर रिटर्न  भरने की आखिरी तारीख थी, जिसे बीते दिनों ही बढ़ा दिया गया था. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आईटीआर दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है. ऐसा नहीं है कि सीबीडीटी ने वेतनभोगी कर दाताओं को पहली बार राहत दी. एक पखवाड़े के भीतर दूसरी बार है आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ाई गई.


इससे पहले, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं के लिये रिटर्न भरने की समयसीमा को 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया था. सीबीडीटी ने साफ कर दिया है कि आयकर कानून, 1961 की धारा 234ए (स्पष्टीकरण एक) के तहत रिटर्न दाखिल करने में चूक पर ब्याज को लेकर कोई तारीख नहीं बढ़ाई गई है. करदाताओं को धारा 234ए के प्रावधानों के तहत ब्याज का भुगतान करना होगा.


सीबीडीटी द्वारा इससे पहले जारी आंकड़ों के अनुसार वेतनभोगी करदाताओं और अपनी आमदनी का अनुमान लगाकर आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या 31 अगस्त तक 71 फीसदी बढ़कर 5.42 करोड़ पर पहुंच गई है. इससे पहले सामान्य टैक्सपेयर्स के लिए जिनके टैक्स रिटर्न का ऑडिट नहीं होना था उनके लिए सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी थी जो पहले 31 जुलाई थी.