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इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ाई गई

आम टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए सरकार की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2019 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दी गई है. अब आपके पास अपना टैक्स रिटर्न भरने के लिए पर्याप्त समय है.

नई दिल्लीः सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है. आज वित्त मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दी है. एक ट्वीट के जरिए इस खबर की जानकारी दी गई. दरअसल कई संस्थाओं की मांग थी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया जाए.

लगभग हर साल सरकार आयकर दाखिल करने की तारीख बढ़ा देती है पर इसका एलान आमतौर पर 31 जुलाई या इससे 1-2 दिन पहले ही किया जाता है. हालांकि इस बार सरकार ने 8 दिन पहले आयकर रिटर्न भरने की अंतिम समयसीमा बढ़ा दी है. निश्चित तौर पर इससे करदाताओं को भारी राहत मिलेगी क्योंकि अभी भी कई टैक्सपेयर्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर नहीं पाए हैं और उन पर 31 जुलाई की समयसीमा की तलवार लटक रही थी.

इनकम टैक्स इंडिया की ओर से किए गए ट्वीट में साफ लिखा है कि सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई 2019 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दिया है. ये केवल उन्हीं टैक्सपेयर्स के लिए है जो विभिन्न श्रेणियों के तहत 31 जुलाई तक टैक्स रिटर्न भरने के लिए उत्तरदायी हैं.

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए स्त्रोत से कर कटौती (टीडीएस) का प्रमाणपत्र यानी फार्म 16 के देर से जारी होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही थी. आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए एंप्लॉयर्स के लिये फार्म -16 जारी करने की अंतिम तिथि 25 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया था. इसकी वजह से सैलरीड टैक्सपेयर्स के पास 20 दिन के अंदर आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय बचा था.

आपको बता दें कि अगर आप समय से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे तो आपको पेनल्टी देनी होगी. पिछले साल से ये नियम लागू हो गया है और और इसके तहत 1000, 5000 रुपये से 10,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है. आपके लिए जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न समय से न भरने के चलते पेनल्टी के नए नियम क्या हैं. आप 31 अगस्त तक रिटर्न भर सकते हैं लेकिन सरकार के नए नियमों के मुताबिक अगर टाइम पर रिटर्न नहीं भरा तो अलग-अलग समय के मुताबिक अलग-अलग पेनल्टी देनी पड़ सकती है.

क्या है पेनल्टी का प्रावधान सरकार द्वारा आयकर अधिनियम 1961 में धारा 234 F को शामिल किया गया है जो कि 1 अप्रैल 2018 से लागू हो गई है. इसके अंतर्गत इनकम टैक्सपेयर्स को आयकर अधिनियम की धारा (139) 1 में निर्धारित तारीख के बाद आयकर रिटर्न भरने पर पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है. यानी वित्तीय वर्ष 2018-19 (एसेसमेंट इयर 2019-20) का आयकर रिटर्न निर्धारित समय सीमा पर न भरने पर यह पेनल्टी देनी पड़ेगी.

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