CBI Action in Bribe Case: सीबीआई ने सहायक श्रम आयुक्त को 25 हजार रुपये रिश्वत लेते किया गिरफ्तार
CBI Arrest Labour Commissoner: शिकायतकर्ता ने अपनी निजी फर्म के लिए श्रम लाइसेंस जारी करने के लिए उक्त कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया था. जिसके लिए वो 50 हजार की रिश्वत मांग रहा था
Bribe Case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (Regional Labour commissioner) मध्य जोन जयपुर (Jaipur) में तैनात एक क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को 25 हजार रुपए की रिश्वत (Bribe) लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद मारे गए छापों के दौरान आरोपी के परिसरों से अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज (incriminating document) मिलने का दावा किया गया है. सीबीआई प्रवक्ता (CBI Spokesperson) आरसी जोशी (RC Joshi) के मुताबिक गिरफ्तार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का नाम गिरिराज वर्मा है जो जयपुर में तैनात है.
आरोप है कि इस क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के खिलाफ एक शिकायतकर्ता ने सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को शिकायत दी थी. इस शिकायत में कहा गया था कि शिकायतकर्ता की अपनी निजी फर्म है. इस निजी फर्म के लिए उसने श्रम लाइसेंस जारी करने के लिए उक्त कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया था.
लाइसेंस जारी करने के लिए मांग रहा था 50 हजार
आरोप है कि श्रम लाइसेंस जारी करने के बदले में यह अधिकारी 50 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा था. शिकायतकर्ता के मुताबिक उसकी फर्म आईडीबीआई बैंक को अनुबंध के आधार पर कर्मचारी उपलब्ध कराने के व्यवसाय में संलग्न है. शिकायत के आधार पर सीबीआई ने मामले की आरंभिक जांच की.
25 हजार की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार
इस जांच के दौरान महत्वपूर्ण तथ्य पाए जाने के बाद उक्त अधिकारी (Officer) के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं (Criminal Section) के तहत मुकदमा (Case) दर्ज किया और ₹25000 की रिश्वत (Bribe) ले रहे अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार (Arrest) कर लिया. गिरफ्तारी के बाद उसके ठिकानों पर छापेमारी (Search) की गई जहां से सीबीआई ने आपत्तिजनक दस्तावेज मिलने का दावा किया है गिरफ्तार आरोपी (Arrest Accused) को सीबीआई की विशेष अदालत (Special Court of CBI) के सामने पेश किया जाएगा.
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