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CBI ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से किया इंकार
Arvind Kejriwal Arrested: दिल्ली आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबरों पर सीबीआई ने सफाई पेश की है.
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CBI Arrested Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सफाई पेश की है. सीबीआई का कहना है कि एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है.
दरअसल, सीबीआई ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और आबकारी नीति मामले में उनके बयान दर्ज किए. केंद्रीय एजेंसी को केजरीवाल को संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश करने की अनुमति भी मिल गई है. उन्हें बुधवार 26 जून को कोर्ट में पेश किया जाना है. सूत्रों के अनुसार, सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से करीब डेढ़ घंटे तक पूछताछ की, लेकिन अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है.
संजय सिंह ने जताई गिरफ्तारी की आशंका
वहीं, समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा था, "ऐसे समय में जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की शत-प्रतिशत संभावना है, सूत्रों ने मुझे बताया है कि केंद्र सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ फर्जी सीबीआई मामला दर्ज करने और उन्हें सीबीआई से गिरफ्तार कराने की साजिश कर रहा है. पूरा देश इसे देख सकता है और अरविंद केजरीवाल के साथ एकजुटता से खड़ा है."
अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी आप
इसके अलावा केजरीवाल की जमानत के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि वह अधीनस्थ अदालत की ओर से दी गई जमानत पर हाई कोर्ट की लगाई गई रोक से असहमत है और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. अधीनस्थ अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था.
हाई कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी. जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि अधीनस्थ अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उसके सामने पेश तथ्यों का उचित तरीके से आकलन करने में विफल रही और आप नेता की जमानत अर्जी पर विचार करने के दौरान अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया.
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