Rajsthan News: पहले खुद ही शिकायत की और फिर आरोपी के पक्ष में बयान बदलने की बाबत ₹15,000 की रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई ने शालू खान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. दिलचस्प है कि इस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई को राजस्थान सरकार से विशेष अनुमति भी लेनी पड़ेगी क्योंकि गिरफ्तार किया गया शख्स सरकारी कर्मचारी नहीं है.
आरोपी से मांगी 15 हजार की रिश्वत
सीबीआई प्रवक्ता आर सी जोशी के मुताबिक जयपुर रेलवे में तैनात मुख्य बुकिंग क्लर्क पदम सिंह ने सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा जयपुर को शिकायत की थी. इस शिकायत में कहा गया था कि शालू खान नाम के शख्स ने उसके खिलाफ रेलवे में शिकायत की थी जिसके आधार पर रेलवे की सतर्कता शाखा द्वारा पदम सिंह के खिलाफ जांच बैठाई गई थी. शिकायत के मुताबिक पदम सिंह के पास एक महिला का फोन आया जिसमें उससे कहा गया कि यदि शालू उसके फेवर में अपनी गवाही दे दे तो वह बदले में क्या कर सकता है .आरोप के मुताबिक अपने फेवर में गवाही के लिए उससे ₹15,000 की रिश्वत मांगी गई.
CBI ने मामला दर्ज कर किया गिरफ्तार
सीबीआई को दी शिकायत में यह भी कहा गया कि इसके बाद खुद शालू खान ने भी पदम सिंह से पैसों की डिमांड की. सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने पहले आरोपों की आरंभिक जांच की और जब जांच में तथ्य पाए गए तो इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के लिए राजस्थान सरकार से विशेष अनुमति मांगी.
सीबीआई के एक आला अधिकारी ने बताया की भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया. इस धारा के तहत किसी भी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा रिश्वत लेने या देने की बाबत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है. क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा था वह किसी भी सरकारी पद पर नहीं था, ऐसे में उसके लिए मुकदमा दर्ज करने के पहले विशेष अनुमति आवश्यक थी.
सीबीआई का दावा है कि इसके बाद कथित तौर पर रिश्वत ले रहे शालू खान को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया. सीबीआई को शक है कि इस मामले में शालू खान के अलावा अन्य सरकारी और प्राइवेट व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं. फिलहाल मामले की जांच जारी है.
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