Bank Fraud Case: ABG के संस्थापक ऋषि अग्रवाल गिरफ्तार, 22842 करोड़ की धोखाधड़ी का है मामला
ABG Shipyard Case: सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष ऋषि कमलेश अग्रवाल ने बैंक द्वारा दिए गए कर्ज का गलता इस्तेमाल किया है.
Rishi kamlesh Agarwal Case: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के संस्थापक-अध्यक्ष ऋषि कमलेश अग्रवाल (Rishi kamlesh Agarwal) को 22,842 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया.
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता (IPC) और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों में कंपनी के पूर्व अध्यक्ष ऋषि कमलेश अग्रवाल और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
मामला क्या है?
आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कंपनी को ऋण सुविधा दी गई थी, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा दिया गया 2,468.51 करोड़ रुपये का कर्ज शामिल है.लेखा परीक्षक सेवाप्रदाता ‘अर्न्स्ट एंड यंग’ द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि 2012 और 2017 के बीच आरोपियों ने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत कर अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसमें कोष का दुरुपयोग और आपराधिक विश्वासघात शामिल है. अधिकारियों ने कहा कि कर्ज की राशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया, जिनके लिए उन्हें बैंकों द्वारा जारी किया गया था.
अधिकारियों ने बताया कि कर्ज की राशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया, जिनके लिए उन्हें बैंकों द्वारा जारी किया गया था. बैंक ने सबसे पहले आठ नवंबर, 2019 को शिकायत दी थी, जिस पर सीबीआई ने 12 मार्च, 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था. इसके बाद, बैंक ने अगस्त, 2020 में नयी शिकायत दी और करीब डेढ़ साल की ‘‘छानबीन’’ के बाद सीबीआई ने सात फरवरी को मामला दर्ज किया था. एबीजी शिपयार्ड जहाज निर्माण क्षेत्र में देश की एक अग्रणी कंपनी रही है, जिसकी निर्माण इकाई गुजरात के दहेज और सूरत में है.
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