Mehul Choksi Case: सीबीआई ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ केनरा बैंक (Canara Bank) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank Of Maharashtra) से 55.27 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी करने के आरोप में एक नई एफआईआर दर्ज की है. सीबीआई (CBI) ने चोकसी, चेतना झावेरी, दिनेश भाटिया और मिलिंद लिमये सहित बेजल ज्वैलरी और उसके पूर्णकालिक निदेशकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है. केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बेज़ल ज्वैलरी को एक कंसोर्टियम एग्रीमेंट के तहत वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी के तौर पर क्रमश: 30 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये मंजूर किए थे.
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने कर्ज नहीं चुकाया, जिससे कंसोर्टियम को 55.27 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. ये आरोप लगाया गया है कि ऋण सोने और हीरे जड़ित आभूषणों के निर्माण और बिक्री के लिए दिया गया था, लेकिन कंपनी ने फंड के डायवर्जन को छिपाने के लिए खाते के माध्यम से कोई भी व्यावसायिक लेनदेन नहीं किया. एजेंसी ने आरोप लगाया है कि इसके बाद कंपनी ने कर्ज नहीं चुकाया, जिससे 55.27 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
13,500 करोड़ रुपये के घोटाले में है वांछित
चोकसी पहले से ही अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये के घोटाले में वांछित है. चोकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली है, जहां वह 2018 में भारत से भाग जाने के बाद से बसा हुआ है.
एंटीगुआ और बारबुडा से भी हुआ था लापता
भारतीय अधिकारी उसे भारत वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) पर आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार, विश्वासघात, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और बेईमानी के आरोप लगे हैं. मई 2021 के अंत में वह एंटीगुआ और बारबूडा (Antigua and Barbuda) से भी लापता हो गया था. वह डोमिनिका में एक नाव में क्यूबा से भागने की कोशिश करते हुए पाया गया था और गिरफ्तार किया गया था.
ये भी पढ़ें-