Niira Radia Tape Case Hearing in SC: सीबीआई (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया है कि कॉरपोरेट लॉबिस्ट (Corporate lobbyist) नीरा राडिया (Niira Radia) के टेप किए गए फोन कॉल्स में उसे किसी अपराध (Crime) के सबूत (Evidence) नहीं मिले हैं. 2जी घोटाले (2G Scam) की जांच के दौरान राडिया टेप (Niira Radia Tapes) बड़ी चर्चा का विषय बने थे. आज सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि उसे लगभग 5,800 टेप की जांच में अपराध का कोई मामला नहीं मिला था. इसलिए, मामले में दर्ज शुरू 14 प्राथमिक जांच को बंद कर दिया गया.
12 साल पहले राडिया टेप पर काफी विवाद मचा था. उस समय उद्योगपति रतन टाटा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने खुद से जुड़ी कुछ निजी बातों के भी इन टेप में होने का हवाला देते हुए इन्हें सार्वजनिक करने पर रोक की मांग की थी. आज लंबे समय बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा था. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के लिए पेश एडिशनल सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने भी कहा कि निजता को सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार का दर्जा दे चुका है. अब इस मामले में कुछ नहीं बचा. सुप्रीम कोर्ट अब अगले हफ्ते मामले की सुनवाई करेगा.
सीपीआईएल के वकील नहीं हो पाए आज सुनवाई में शामिल
इस मामले में एनजीओ 'सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' (CPIL) ने भी याचिका दाखिल की थी. एनजीओ ने राडिया के साथ नेताओं, उद्योगपतियों, पत्रकारों और दूसरे लोगों की बातचीत की जांच की मांग की थी. सीपीआईएल के वकील प्रशांत भूषण दूसरी कोर्ट में व्यस्त होने के चलते जिरह के लिए आज पेश नहीं हो सके. उनके अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई अगले हफ्ते के लिए टाल दी.
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