Sridevi Death Case: सीबीआई ने एक स्वयंभू जांचकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसने अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत के संबंध में यूट्यूब पर एक वीडियो में अपने दावों का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत गणमान्य व्यक्तियों के 'फर्जी' पत्र पेश किए. अधिकारियों ने रविवार (4 फरवरी) को यह जानकारी दी. 


केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले साल मुंबई की वकील चांदनी शाह की शिकायत के बाद भुवनेश्वर की दीप्ति आर पिन्नीति और उनके वकील भरत सुरेश कामथ के खिलाफ मामला दर्ज किया था. यह मामला प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से एजेंसी को भेजा गया था. 


चांदनी शाह ने आरोप लगाया कि पिन्नीति ने कई दस्तावेज पेश किए, जिनमें प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के पत्र, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित दस्तावेज और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सरकार के रिकॉर्ड शामिल हैं, जो जाली प्रतीत होते हैं. 


सोशल मीडिया चर्चाओं में पिन्नीति की सक्रिय भूमिका


श्रीदेवी और सुशांत सिंह राजपूत जैसे बॉलीवुड कलाकारों की मौत पर सोशल मीडिया चर्चाओं में पिन्नीति की सक्रिय सहभागिता रही है. फरवरी 2018 में यूएई के दुबई में श्रीदेवी की मृत्यु हो गई थी. श्रीदेवी की मौत के संबंध में, पिन्नीति ने एक साक्षात्कार में अपनी 'जांच' के आधार पर 'दोनों सरकारों के बीच लीपापोती' सहित सनसनीखेज दावे किए. 


पिन्नीति ने एक सवाल के जवाब में कहा, ''यह विश्वास करना कठिन है कि सीबीआई ने मेरा बयान दर्ज किए बिना मेरे खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. जब आरोप तय किए जाएंगे तो सबूत अदालत को दिए जाएंगे.'' 


सीबीआई ने 2 दिसंबर को भुवनेश्वर में ली थी आवास की तलाशी 


उन्होंने कहा कि विचाराधीन पत्र उन्हीं प्राधिकारों के खिलाफ आरोप लगाते हैं जिनके तहत सीबीआई आती है, ऐसे में एजेंसी को सबूत इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपना हितों के टकराव का मामला है. पिछले साल पिन्नीति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, सीबीआई ने 2 दिसंबर को भुवनेश्वर में उनके आवास पर तलाशी ली थी, जिसमें फोन और लैपटॉप सहित डिजिटल उपकरण जब्त किए गए थे. 


सीबीआई ने आरोप पत्र में शाम‍िल की ये धारा   


एक विशेष अदालत को सौंपी गई सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जांच से पता चला कि यूट्यूब पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से संबंधित उनकी ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ 'जाली' थे. एजेंसी ने पिन्नीति और कामथ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की 120-बी (आपराधिक साजिश), 465, 469 और 471 सहित संबंधित धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है. 


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