केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी को CBI से क्लीनचिट, यौन उत्पीड़न मामले में कहा- नहीं मिला कोई सबूत
Solar Scam Rape Case: केरल के मशहूर सोलर घोटाले में यौन शोषण के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है. जांच ब्यूरो ने कहा है कि यौन शोषण मामले के सबूत नहीं मिले हैं.
Oman Chandi CBI Case: केंद्रीय जांच ब्यूरो यानि सीबीआई ने एक सनसनीखेज सोलर घोटाले में रेप के मामले में आरोपी ओमन चांडी को क्लीन चिट दे दी है. ओमन चांडी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल हैं. उन पर सोलर घोटाले में एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था. इसको लेकर सीबीआई ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में एक रिपोर्ट पेश की.
इस घोटाले में यौन शोषण के आरोप ने केरल में पिछली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार को हिला कर रख दिया था. इस मामले में सीबीआई ने बीजेपी नेता एपी अब्दुल्लाकुट्टी को भी बरी कर दिया था. पिछले साल सीबीआई ने चांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री केसी वेणुगोपाल और आरोपी महिला द्वारा यौन शोषण के आरोपों से जुड़े अन्य नेताओं के खिलाफ मामलों की जांच अपने हाथ में ली थी.
साल 2013 में महिला ने लगाए थे आरोप
19 जुलाई, 2013 को पुलिस आयुक्त को लिखे एक पत्र में, महिला ने चांडी, उनके कुछ मंत्रियों और दो पूर्व केंद्रीय मंत्रियों सहित कई कांग्रेस और यूडीएफ नेताओं के खिलाफ दुष्कर्म और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. पिछले साल सीबीआई ने चांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री के सी वेणुगोपाल और दुष्कर्म के आरोपों से जुड़े अन्य नेताओं के खिलाफ मामलों की जांच शुरू की थी.
CBI has given a clean chit to former Kerala CM Oommen Chandy in a sexual assault case linked to the sensational solar scam that had rocked the previous United Democratic Front Government in Kerala. BJP leader AP Abdullakutty was also exonerated by the CBI in the case. pic.twitter.com/zafnr22XdX
— ANI (@ANI) December 28, 2022
चांडी सहित कुल छह लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे. पहले इस मामले की जांच केरल पुलिस की अपराध शाखा कर रही थी. बाद में इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया. महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि साल 2012 में इन नेताओं ने उसके साथ दुष्कर्म किया था.
‘शिकायत का कोई आधार नहीं मिला’
सूत्रों ने कहा कि सीबीआई जांच में पाया गया है कि चांडी के खिलाफ महिला के आरोप का कोई आधार नहीं था. यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि वह उस दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर गई थी. सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने यह भी पाया है कि यह एक मनगढ़ंत मामला था.
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