हीरा व्यापारी नीरव मोदी के खिलाफ CBI ने 280 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया
सीबीआई ने 2017 में पंजाब नेशनल बैंक से 280.70 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी मामले में हीरा व्यापारी नीरव मोदी, उनके भाई, पत्नी और कारोबारी भागीदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
नई दिल्ली: सीबीआई ने 2017 में पंजाब नेशनल बैंक से 280.70 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी मामले में हीरा व्यापारी नीरव मोदी, उनके भाई, पत्नी और कारोबारी भागीदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने बताया एजेंसी ने हाल में 21 ठिकानों पर छापेमारी की थी जिसमें मोदी के घर पर भी छापेमारी की गई थी. एफआईआर में मोदी, उनके भाई निशाल, पत्नी एमी और मेहुल चिनूभाई चोकसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
इस मामले में दो बैंक अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है. इन अधिकारियों में गोकुलनाथ शेट्टी (सेवानिवृत्त) और मनोज खारत शामिल हैं. अधिकारियों ने बताया कि जिन ठिकानों पर छापेमारी की गई उनमें इन कंपनियों के कार्यालय और मुम्बई और सूरत में स्थित सेज इकाइयां शामिल हैं.अधिकारियों के अनुसार सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर मोदी का नाम धोधाधड़ी के मामले में डाला है. पीएनबी का आरोप है कि मोदी और उनके भाई निशाल, पत्नी एमी तथा मेहुल चिनूभाई चोकसी ने बैंक के अधिकारियों के साथ साजिश रचकर धोखधड़ी की जिससे बैंक को भारी नुकसान हुआ.
एफआईआर में आरोप लगाया गया है, ‘‘बैंक कर्मचारियों ने डायमंड आर यूएस, सोलर एक्सपोट्र्स, स्टेलर डायमंड्स को लाभ पहुंचाने के लिये बैंक को 2017 के दौरान 280.70 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया.’’ वहीं पीएनबी ने कहा, ‘‘बैंक ने कर्ज के ‘रोलओवर’ का अनुरोध खारिज कर दिया और सीबीआई को जांच और दोषियों के खिलाफ मामला चलाने के लिए सूचित करने का निर्णय किया.’’