नई दिल्ली: केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) की टीम महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच के लिए मुंबई पहुंची है. अधिकारी के मुताबिक, अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए प्राथमिक जांच (PE) दर्ज की गई है.
इससे एक दिन पहले सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. इसमें कहा गया था कि सीबीआई भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच 15 दिन के भीतर पूरी करे.
हाई कोर्ट के फैसले के बाद अनिल देशमुख ने गृहमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था. हाई कोर्ट ने कहा कि यह “असाधारण” और “अभूतपूर्व” मामला है जिसमें स्वतंत्र जांच की जरूरत है. उच्च न्यायालय ने अपने 52 पन्नों के आदेश में कहा कि देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों ने राज्य पुलिस में नागरिकों के विश्वास को दांव पर लगा दिया है.
परम बीर सिंह ने 25 मार्च को दाखिल अपनी याचिका में देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी. उन्होंने दावा किया था कि अनिल देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे समेत अन्य अधिकारियों से बार और रेस्तराओं से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था. सचिन वाजे को एनआईए ने एंटीलिया केस में गिरफ्तार किया है.
फैसले को चुनौती
अनिल देशमुख ने मंगलवार को अपने खिलाफ CBI जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. महाराष्ट्र सरकार ने भी याचिका दाखिल कर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का विरोध किया है.
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