Manish Sisodia के खिलाफ लुकआउट नोटिस पर कंफ्यूजन के बाद CBI की तरफ से आया जवाब, जानें क्या कहा
CBI COC Against Manish Sisodia: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी नहीं किया है. एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि यह प्रक्रिया में है.
CBI Action Against Manish Sisodia: आबकारी मामले (Delhi Excise Case) में दिल्ली (Delhi) के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के खिलाफ सीबीआई (CBI) लुक आउट सर्कुलर (LOC) तैयार कर रही है. दरअसल, सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता जांच एजेंसी पर हमलावर हैं. इसके बाद सीबीआई के सूत्रों स्पष्ट किया है कि एजेंसी जल्द लुक आउट नोटिस जारी कर सकती है जो कि प्रकिया में है.
इससे पहले सीबीआई के सूत्रों ने कहा था कि मनीष सिसोदिया और अन्य 14 लोगों के खिलाफ आबकारी नीति मामले में लुक आउट सर्कुलर जारी किए गए थे. बाद में सूत्रों ने स्पष्ट किया, ''लुक आउट सर्कुलर प्रक्रिया में हैं, अभी जारी नहीं किए गए.''
दो आरोपी अपनी जगह पर नहीं मिले
सूत्रों ने यह भी बताया कि शुक्रवार को आरोपियों के परिसरों में छानबीन के दौरान दो आरोपी नदारद रहे. उनके खिलाफ समन जारी कर जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है. लुकआउट नोटिस की खबर उड़ने पर मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया, जिसमें वह गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर सीबीआई के खिलाफ निशाना साधते देखे जा रहे हैं. सिसोदिया ने बताया कि उनके घर में सीबीआई की छापेमारी में कुछ भी नहीं मिला.
क्या होता है लुकआउट सर्कुलर जारी होने पर?
लुकआउट सर्कुलर जारी करने पर संबंधित जांच एजेंसी आप्रवासन ब्यूरो (BoI) को व्यक्ति के बारे में सूचित कर सकती है जो प्रवर्तन एजेंसी को जानकारी दिए बिना देश छोड़ सकता है. इसके बाद आप्रवासन ब्यूरो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों स्थित आव्रजन चौकियों पर अपने अधिकारियों को लुकआउट नोटिस की सूची अपडेट कराता है.
कुछ कैटेगरी के लुकआउट नोटिस में व्यक्ति के लिए देश छोड़ने की एकदम मनाही होती है लेकिन कुछ में उचित अनुमति लेने और संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी को सूचित करने के बाद व्यक्ति देश से बाहर जा सकता है.
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