Anil Deshmukh Extortion Case: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) से मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की. 100 करोड़ रुपये की वसूली मामले में 12 दिसंबर को हाई कोर्ट ने देशमुख को जमानत दी थी. हाईकोर्ट ने अपने आदेश के अमल पर 10 दिन की रोक लगाते हुए सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने का मौका दिया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में सर्दी की छुट्टियों के मद्देनजर सीबीआई की याचिका पर फिलहाल सुनवाई की उम्मीद कम है.


बता दें कि पिछले महीने ही मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था. अनिल देशमुख ने निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए देशमुख को जमानत दी थी. अब सीबीआई ने देशमुख की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को दिए आदेश में देशमुख को जमानत देने के बाद 10 दिनों के लिए अपने आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी. ताकि सीबीआई इस बीच इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सके.


11 महीने से जेल में बंद हैं देखमुख


प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 100 करोड़ रुपये की वसूली से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था. अनिल देशमुख पिछले 11 महीनों से जेल में बंद हैं. बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी लेकिन सीबीआई ने इसके खिलाफ अपील करने के फैसले ने उनकी दिक्कतें बढ़ा दी हैं. इससे पहले ईडी ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट में अनिल देशमुख को जमानत देने का कड़ा विरोध किया था. 


अनिल देशमुख पर आरोप?


गौरतलब है कि मार्च 2021 में सीनियर आईपीएस अधिकारी और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई में रेस्तरां और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने का टारगेट दिया था. ईडी, जो मामले के वित्तीय पहलू की जांच कर रही है ने आरोप लगाया था कि राज्य के गृह मंत्री के रूप में कार्य करते हुए देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाज़े के जरिए मुंबई में अलग-अलग बार और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपये इकट्ठे किए.


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