Amrapali MD Case: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने आम्रपाली ग्रुप के एमडी और 6 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. साल 2014 में हुई बालिका विद्यापीठ के पूर्व सचिव की हत्या के मामले में ये केस दर्ज किया गया है. इस मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट की तरफ से सीबीआई को आदेश जारी किए गए थे. जिसके बाद केंद्रीय एजेंसी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है. सीबीआई ने एफआईआर में बताया है कि 


क्या है पूरा मामला
दरअसल मामला साल 2014 का है, जब मशहूर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बालिका विद्यापीठ के सचिव डॉ शरद चंद्र को गोली मार दी गई थी. उन्हें यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित उनके आवास में तब गोली मार दी गई थी, जब वो बैठकर अखबार पढ़ रहे थे. इस मामले की शुरुआती जांच लोकल पुलिस की तरफ से की गई, लेकिन बाद में केस सीआईडी को सौंप दिया गया. इसके बाद भी जांच पर लगातार सवाल उठते रहे और साल 2017 में शरद चंद्र की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. जिसमें सीआईडी जांच पर सवाल उठाए गए थे. इसके बाद हाल ही में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश दिए और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा. अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आम्रपाली ग्रुप के एमडी का नाम भी शामिल है. 


सीबीआई एफआईआर में क्या हैं आरोप
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई एफआईआर में कहा गया है कि आम्रपाली ग्रुप के एमडी अनिल शर्मा ने बालिका विज्ञापीठ के ट्रस्ट को राजेंद्र प्रसाद सिंघानिया, डॉ. प्रवीण कुमार सिन्हा, श्याम सुंदर प्रसाद और शंभु शरण सिंह के साथ मिलकर हड़प लिया. जिसके बाद शरद चंद्र को जबरन हटा दिया गया. इसके बाद से ही दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया. ये भी कहा गया है कि बालिका विज्ञापीठ की आय पर भी एक पर्सनल अकाउंट खोलकर कब्जा कर लिया. इसके बाद मृतक शरद चंद्र लगातार इसे लेकर आरोप लगाते रहे. इसका नतीजा ये रहा कि शरद के घर पर हमला किया गया और उन्हें लगातार धमकी दी गई. जिसके बाद 2014 में उन्हें गोली मार दी गई. 


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