Atique Ahmed: माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब सीबीआई ने उनके बेटे पर शिकंजा कसने की कवायद शुरू कर दी है. माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर को जेल से सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में ले जाया गया है. 


आज (7 अप्रैल) को अतीक, उनके बेटे उमर और अन्य आरोपियों पर आरोप तय किए जाएंगे. इनके ऊपर आरोप हैं कि इन्होंने लखनऊ के कृष्णानगर निवासी कारोबारी मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया जेल लेकर गए थे जहां पर इन्होंने उसकी काफी पिटाई की थी और उसके बाद उसके दस्तावेजों पर साइन करा लिया था.


साल 2018 में हुई इस वारदात की सीबीआई ने जांच की थी. सीबीआई कोर्ट इन आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर चुकी है. इससे पहले गुरुवार को अदालत ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी. शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी हैं.


क्या है उमेश पाल हत्याकांड?
उमेश पाल की 24 फरवरी, 2023 को शाम करीब 5 बजे हत्या कर दी गई थी. इस घटना में उमेश पाल के दो सरकारी गनर राघवेंद्र सिंह और संदीप निषाद भी मारे गए थे. उमेश की हत्या के दूसरे दिन ही उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तहरीर पर प्रयागराज के धूमनगंज थाना में अतीक अहमद, शाइस्ता परवीन, अशरफ, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और अन्य नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.


बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण के 17 साल पुराने मामले में 28 मार्च, 2023 को एमपी/एमएलए अदालत ने पूर्व सांसद अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान शौलत हनीफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.


अदालत ने अपहरण के इस मामले में अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया था. इस मामले में कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था जिनमें से एक अभियुक्त की मौत सुनवाई के दौरान हो गयी थी.


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