12वीं की छात्रा की आत्महत्या के मामले में Madras High Court का बड़ा फैसला, CBI को सौंपी मामले की जांच
Madras High Court: लड़की ने आरोप लगाया था कि उसके माता-पिता द्वारा दो साल पहले ईसाई धर्म नहीं अपनाने के कारण हॉस्टल की वार्डन उसके साथ दुर्व्यवहार करती थीं.
Schoolgirl Death By Suicide: मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने आज तमिलनाडु में एक 17 वर्षीय स्कूली छात्रा की उसके हॉस्टल वार्डन (Hostel Warden) द्वारा परेशान किए जाने के बाद आत्महत्या के मामले की जांच सीबीआई (CB|) को सौंप दी है. 12वीं कक्षा की इस छात्रा की मौत नौ जनवरी को तंजावुर स्थित अपने घर में जहर खाने के बाद हो गई थी. इस छात्रा ने अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी हॉस्टल वॉर्डन को बताया था. छात्रा की मौत के बाद हॉस्टल वार्डन को गिरफ्तार कर लिया गया था.
पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर शेयर किये जा रहे एक वीडियो में किशोरी को कहते हुये सुना जा सकता है कि वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रही है क्योंकि उसकी वार्डन ने उसे कमरा साफ करने, हिसाब-किताब रखने के साथ और अन्य कामों को करने के लिये मजबूर किया था. उसने यह सब काम उसने इसलिये किया क्योंकी उसे अपनी ग्रेड गिरने का डर था.
लड़की ने ईसाई धर्म नहीं अपनाये जाने के कारण प्रताड़ित करने का लगाया था आरोप
एक असत्यापित वीडियो (Unverified Video) के अनुसार लड़की ने जहर खाने से पहले कहा कि मैं मेरी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही हूं जिस वजह से मेरे ग्रेड्स गिर रहे हैं. लड़की ने आरोप लगाया कि उसके माता-पिता द्वारा दो साल पहले ईसाई धर्म नहीं अपनाने के कारण हॉस्टल की वार्डन कथित तौर पर उसको परेशान करने के लिये उसके साथ दुर्व्यवहार करती थीं.
वीडियो फॉरेंसिक जांच के लिये भेजे गये
अदालत में पेश किये गये इन वीडियो को जांच के लिये फॉरेंसिक टीम को भेजा गया है. यह वीडियो मोबाइल से बनाये गये हैं. वहीं कोर्ट ने पुलिस को इस मामले की जांच के लिये पीड़ित परिवार और सूचना देने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं करने के लिये कहा था. बाद में कोर्ट ने इस मुद्दे को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के हवाले कर दिया है.
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