2जी फैसला पढ़ने के बाद आगे के कदम तय करेगी CBI: फैसले के खिलाफ अपील करेगा ED
2जी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मनीलॉन्ड्रिंग मामले में 19 लोगों को बरी किए जाने के विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेगा. वहीं सीबीआई के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने कहा, ‘‘हमें अभी तक पूरे फैसले की कॉपी नहीं मिली है. हम उसका अध्ययन करेंगे, कानूनी सलाह लेंगे और फिर आगे का अपना कदम तय करेंगे
नई दिल्ली: 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा आरोपियों को आज बरी किये जाने के बाद जांच एजेंसी ने कहा कि वह फैसले का अध्ययन करने के बाद भविष्य के अपने कदम तय करेगी. सीबीआई के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने कहा, ‘‘हमें अभी तक पूरे फैसले की कॉपी नहीं मिली है. हम उसका अध्ययन करेंगे, कानूनी सलाह लेंगे और फिर आगे का अपना कदम तय करेंगे.’’ पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और द्रमुक सांसद कनीमोई को सीबीआई की विशेष अदालत ने आज 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में बरी कर दिया. अदालत ने 15 अन्य आरोपियों और तीन कंपनियों को भी बरी किया गया है.
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी करेगा फैसले के खिलाफ अपील वहीं 2जी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मनीलॉन्ड्रिंग मामले में 19 लोगों को बरी किए जाने के विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेगा. एजेंसी सूत्रों ने बताया कि एजेंसी आदेश का अध्ययन करेगी और अपने सबूत तथा जांच के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी. सूत्रों ने कहा कि यह देखना होगा कि प्रवर्तन निदेशालय के मामले को अदालत द्वारा क्या सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि सीबीआई की जांच को खारिज दिया गया है, या ऐसा करने के दूसरी वजहें हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपपत्र में द्रमुक प्रमुख एम करुणानिधि की पत्नी दयालू अम्मा को भी मामले में आरोपी बनाया था जिसमें उसने आरोप लगाया था कि स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड एसटीपीएल प्रमोटर्स द्वारा 200 करोड़ रुपये का भुगतान द्रमुक संचालित कलैंगर टीवी को किया गया था.
2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में आज आया फैसला 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और द्रमुक नेता कनिमोझी दोनों को इस मामले में बरी कर दिया. अदालत ने इस मामले में अन्य 15 आरोपियों और तीन कंपनियों को भी बरी कर दिया है. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने 2जी घोटाला मामले में फैसला सुनाया. इस मामले ने यूपीए सरकार को बहुत परेशान किया था. राजा और अन्य आरोपियों के खिलाफ अप्रैल 2011 में दायर अपने आरोपपत्र में सीबीआई ने आरोप लगाया था कि 2जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंसों के आवंटन के दौरान 30,984 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई थी. उच्चतम न्यायालय ने दो फरवरी, 2012 को इन आवंटनों को रद्द कर दिया था. सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया था.
मामले में बरी किये गए अन्य लोग न्यायाधीश ओ पी सैनी की एक विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और द्रमुक नेता कनीमोई सहित 19 आरोपियों को 2जी घोटाला मामले से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय के मनीलॉन्ड्रिंग मामले से बरी कर दिया है. विशेष न्यायाधीश ने राजा और कनीमोई के अलावा शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल, करीम मोरानी, पी अमिरतम और शरद कुमार को भी मामले के सिलसिले में बरी कर दिया. लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चन्द्रा और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (आरएडीएजी) के तीन शीर्ष कार्यकारी अधिकारी गौतम दोशी, सुरेन्द्र पिपारा और हरी नायर.