(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Covid-19: कहीं दवाओं में मिलावट तो नहीं? जांच के लिए CDSCO ने शुरू किया औषधि बनाने वाली कंपनियों का निरीक्षण
Covid-19: केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन एवं उर्वरक मंत्री के निर्देश पर CDSCO ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की जांच करेगी. जांच में स्टेट ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन भी सीडीएससीओ के साथ होगा
Covid-19: कोरोना महामारी की चौथी लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस दौरान सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSCO) ने राज्य के अधिकारियों के साथ दवा बनाने वाली कंपनियों का निरीक्षण शुरू कर दिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के निर्देश पर मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार पूरे देश में निरीक्षण किए जा रहे हैं.
केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया के निर्देश के बाद CDSCO ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की जांच करेगी. इस जांच में स्टेट ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन भी CDSCO के साथ होगा.
जांच में जुटी है CDSCO
CDSCO ने स्टेट ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चिन्हित ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का संयुक्त निरीक्षण करना शुरू कर दिया है. मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार पूरे देश में संयुक्त निरीक्षण किए जा रहे हैं. इसके लिए पूरे देश में कहां-कहां जांच करनी है इसके लिए पहले से प्लान तैयार कर लिया गया था.
इस ड्रग रेगुलेशन का उद्देश्य देश में उपलब्ध दवाओं की सुरक्षा, प्रभाव और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है. ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ये सुनिश्चित करेगा कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 और नियमों का पालन कर रही हैं, खासकर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का.
Those who read KL Sharma's Healing the Pharmacy of the World may recall that CDSCO had kicked off an ambitious plan of risk-based inspections, only to abandon it. This PIB press release today suggests that such risk-based inspections have begun again pic.twitter.com/oc4mztg1ev
— PriyankaPulla (@PriyankaPulla) December 27, 2022
रिपोर्टिंग टीम का गुणवत्ता पर है विशेष ध्यान
निरीक्षण, रिपोर्टिंग और बाद की कार्रवाई की प्रक्रिया की निगरानी के लिए CDSCO (मुख्यालय) में दो संयुक्त औषधि नियंत्रकों की एक समिति गठित की गई है, ताकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम, 1940 और उसके नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि देश में निर्मित दवाओं के संबंध में गुणवत्ता अनुपालन के हाई स्टैंडर्ड को सुनिश्चित किया जा सके.