केंद्र ने राज्यों से कहा- तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी के नए सेट को लागू किया जाए
इन नियमावली के नियम संख्या पांच के अनुसार तंबाकू उत्पादों के पैकेज पर विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी को हर दो साल में बदलना होगा. नियमों का नया सेट 21 जुलाई को अधिसूचित किया गया था.
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नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने समस्त राज्यों से सभी तंबाकू उत्पादों पर बड़ी तस्वीरों के साथ स्वास्थ्य चेतावनी के नए सेट को केंद्र की अधिसूचना के अनुरूप लागू करने को कहा है. मंत्रालय के अनुसार विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के प्रदर्शन से लोगों में, खासतौर पर युवाओं, बच्चों और निरक्षरों में तंबाकू सेवन के प्रतिकूल और गंभीर स्वास्थ्य परिणामों को लेकर अधिक जागरुकता आएगी.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 मार्च 2008 को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग तथा लेबलिंग) नियम अधिसूचित किये थे. सभी तंबाकू उत्पादों पर विशिष्ट और चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनियों के प्रदर्शन के लिए समय-समय पर इन नियमों में बदलाव किए गए हैं.
इन नियमावली के नियम संख्या पांच के अनुसार तंबाकू उत्पादों के पैकेज पर विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी को हर दो साल में बदलना होगा. नियमों का नया सेट 21 जुलाई को अधिसूचित किया गया था.
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने हाल ही में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखकर कहा, ‘‘नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और संबंधित विभागों और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों पर निर्भर करता है. अगर आप इन नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए जरूरी कदम उठाएं और अपने अपने क्षेत्रों में इन्हें लागू करें तो मैं आपका आभारी रहूंगा.’’
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