यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी है. कोर्ट ने माना है कि अब इस विषय मे सुनवाई के लिए कुछ नहीं बचा. कोर्ट में इस बारे में 2 याचिकाएं दाखिल हुई थीं. इन याचिकाओं को सुनते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा था.


आज एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि 22 हज़ार भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से स्वदेश वापस लाया गया है. वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच को यह भी बताया कि दूसरे देशों के 20 नागरिकों को भी यूक्रेन से बाहर निकाला गया है.


छात्रों की शिक्षा भारत में जारी रखने से जुड़ा ज्ञापन मिला


याचिकाकर्ता वकील ने भारत वापस लौटे छात्रों की शिक्षा का मसला उठाया. इस पर एटॉर्नी जनरल में कहा कि सरकार को उनकी शिक्षा भारत में जारी रखने से जुड़ा ज्ञापन मिला है. इस विषय पर विचार किया जा रहा है. लगभग 2 मिनट चली सुनवाई के बाद जजों ने यह माना कि अब इस मामले पर सुनवाई की आवश्यकता नहीं बची.


4 मार्च को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की सरहाना की थी. कोर्ट ने तब सुझाव देते हुए कहा कि सरकार छात्रों और अभिभावकों के लिए हेल्पलाइन बनाने पर भी विचार करे. हालांकि, आज स्थिति की जानकारी मिलने के बाद कोर्ट ने सुनवाई बंद कर देने का फैसला लिया.


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