रेजिडेंशियल सोसायटी में भी बनाया जा सकेगा कोविड केयर सेंटर, सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि इन देखभाल केंद्रों में उन्हीं आवासीय परिसरों के कोरोना वायरस संक्रमण के संदिग्धों, बिना लक्षण वाले रोगियों और हल्के लक्षण वाले रोगियों को रखा जाएगा.
नई दिल्लीः स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने परिसरों में छोटा कोविड देखभाल केंद्र (कोविड केयर सेंटर) स्थापित करने के इच्छुक आवासीय परिसरों के लिए शुक्रवार को दिशा-निर्देश जारी किए. इनमें बताया गया है कि ये सिर्फ बिना लक्षण या कम लक्षण वाले मरीजों के देखभाल के लिए होंगे और गंभीर मरीजों को इनमें नहीं रखा जाएगा. साथ ही दिशा-निर्देशों में साफ-सफाई रखने के तरीके भी बताए गए हैं.
RWA या NGO उपलब्ध कराएंगे संसाधन
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि ये कोविड देखभाल सुविधा केंद्र एक समर्पित स्वास्थ्य केंद्र की तरह काम करेंगे, जिनमें इन्हीं आवासीय परिसरों के कोरोना वायरस संक्रमण के संदिग्धों, बिना लक्षण वाले रोगियों और हल्के लक्षण वाले रोगियों को रखा जाएगा.
इसे आरडब्ल्यूए, आवासीय सोसायटी या गैर सरकारी संगठनों के संसाधनों का उपयोग कर स्थापित किया जाएगा.
गंभीर बीमार मरीजों को नहीं रखा जाएगा
दिशा-निर्देशों में कहा गया है, "यह सुविधा बुजुर्ग रोगी, बच्चे (10 वर्ष से कम), गर्भवती / स्तनपान कराने वाली महिलाओं, अन्य बीमारियों (मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी, सांस की पुरानी बीमारी, कैंसर) और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले रोगियों के लिए नहीं है. उन्हें उचित कोविड देखभाल स्वास्थ्य सुविधा में भर्ती कराया जाएगा.
इसके अलावा दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि ये देखभाल केंद्र, सोसायटी के कम्युनिटी हॉल या किसी ऐसे फ्लैट में होना चाहिए तो आवासीय मकानों से अलग हो. साथ ही उसमें अलग-अलग एंट्री और एग्जिट भी हों.
साथ ही उनमें लगाए गए बेड के बीच में 3 फुट की दूरी हो और एंट्री पर सैनिटाइजर रखा हो और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी हो.
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