नई दिल्ली: केंद्र ने अपने सभी विभागों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार से क्लेम मिलने के एक महीने के भीतर फैमिली पेंशन शुरू हो जाए. डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने इसको लेकर एक डिटेल नोट जारी किया है. इसमें पुरानी पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत आने वाले कर्मचारी शामिल हैं.


सरकारी कर्मचारियों की मौत होने पर परिवार को संबंधित राशि सहित सभी चीजें का जल्दी देने के लिए यह नोट जारी किया गया है. इसमे कहा है कि "इसके अलावा एनपीएस पेंशन कॉर्पस में कर्मचारी के कॉन्ट्रीब्यूशन और रिटर्न का भुगतान भी परिवार के सदस्य को किया जाएगा."  


बकाया राशि का भुगतान नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को एकमुश्त 
ऑर्डर में कहा गया है कि कार्यालय प्रमुख एनपीएस के तहत फैमिली पेंशन को मंजूरी देने और साथ ही परमानेंट रिटायमेंट अकाउंट (पीआरएएन) को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे. सरकारी कॉन्ट्रीब्यूशन और उस पर रिटर्न सरकारी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. शेष राशि का भुगतान नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को पीएफआरडीए के नियमों के तहत एकमुश्त किया जाएगा. 


एनएमओपीएस ने किया फैसले का स्वागत
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि नए आदेश प्रभावित परिवरों को जल्दी राहत मिल सकेगी. वे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए नई पेंशन प्रणाली को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहा है. 
 
पटेल ने "हम बहुत खुश हैं कि सरकार ने फैमिली पेंशन के अलावा एक कर्मचारी कॉन्ट्रीब्यूशन और उसके एनपीएस पेंशन कॉर्पस रिटर्न देने का फैसला किया है. हम केंद्र से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध करते हैं कि कर्मचारियों को एनपीएस कॉर्पस में उनके पूरे कॉन्ट्रीब्यूशन और रिटर्न (सरकारी योगदान को छोड़कर) पर भी एकमात्र अधिकार मिले, ताकि वे जब चाहें इसे विड्रो कर सकें. " एनएमओपीएस एक गैर-लाभकारी संगठन है जिसके 13 लाख से ज्याद केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी सदस्य हैं.


कोविड-19 महामारी के दौरान हुई है कई सरकारी कर्मचारियों की मौत
विभाग के आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान कई सरकारी कर्मचारियों की मौत हुई है और कई मामलों में मृतक कर्मचारी अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और ऐसे परिवारों को आजीविका के लिए पैसे की तत्काल आवश्यकता है. इसिलए यह सुनिश्चित किया जाए कि  फैमली पेंशन क्लेम मिलने के बाद जल्द यह शुरू हो. आदेश में सभी विभागों को नियमों और निर्देशों का कड़ाई से पालन करने लिए भी कहा गया है.  


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