नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राज्यों को 21 दिन के लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को कहा है. यह भी स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है कि राज्यों की सीमाओं को सही तरीके से सील बंद किया जाए और शहरी राजमार्गों पर केवल आवश्यक वस्तु के वाहन चलें ना कि आम लोगों के वाहन चलें.


केंद्रीय कैबिनेट सचिव और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने इस विषय पर शनिवार की देर शाम और आज सुबह राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशक के साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए.


इस दौरान कोरोना वायरस के मामलों की भी समीक्षा की गई यह समीक्षा भी की गई कि कहां मामले बढ़ रहे हैं और कहां स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में हैं. इन दिशा निर्देशों में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आवश्यक सामानों की आपूर्ति बनाई रखी जाए.


देश के कुछ हिस्सों में प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को लेकर भी केंद्र ने राज्यों को उचित कदम उठाने को कहा है. राज्यों को बताया गया कि यह निर्देश जारी किए गए थे कि जिला और राज्य की सीमाओं को प्रभावी रूप से सील किया जाएगा और केवल माल की आवाजाही की अनुमति दी जाएगी.


दिशा निर्देशों में कहा गया कि जिले के डीएम और एसपी को इन निर्देशों के पालन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी किए गए हैं. यह भी दिशा निर्देश दिया गया है कि प्रवासी मजदूरों सहित गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन और उनके रहने की पर्याप्त व्यवस्था उनके काम के स्थान पर ही की जानी चाहिए.


केंद्र का कहना है कि इस बारे में शनिवार को यह दिशा निर्देश दे दिया गया था कि सरकार इस काम के लिए आपदा प्रबंधन के लिए दी गई राशि का प्रयोग भी कर सकती हैं. यह निर्देश दिया गया कि इस अवधि के लिए मजदूरों से किसी भी तरह के किराए की मांग नहीं की जानी चाहिए. साथ ही उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो मजदूरों या छात्रों को किराया ना देने पर परिसर या मकान खाली करने को कह रहे हैं


ये संदेश भी दिया गया है कि जिन लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है और लॉकडाउन की अवधि के दौरान यात्रा की है उन्हें सरकारी नियम के मुताबिक सरकारी सुविधाओं में न्यूनतम 14 दिनों के लिए रहना होगा.


राज्यों को ऐसे व्यक्तियों की निगरानी के बारे में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं. दिशा निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि 3 सप्ताह का लॉकडाउन अत्यंत आवश्यक है और यह आम जनता के हित में भी है लिहाजा इसका सख्ती से पालन कराया जाए.


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