NEET पेपर लीक मामले की सुनवाई से पहले केंद्र सरकार और NTA ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
NEET Paper Leak Case: केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि वह नीट एग्जाम फिर से कराने के पक्ष में नहीं है. सरकार ने नीट यूजी एग्जाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं होने की बात कही है.
NEET Paper Leak Case: केंद्र सरकार की ओर से नीट पेपर लीक मामले में बुधवार (10 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) और सीबीआई से पेपर लीक होने के समय और परीक्षा के बीच की अवधि के बारे में जानकारी मांगी थी. इस बीच एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है.
टेलीग्राम वीडियो को NTA ने बताया फर्जी
एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में नीट पेपर लीक मामले पर कथित टेलीग्राम वीडियो को फर्जी करार देते हुए कहा कि वह वीडियो 4 मई का दिखाने के लिए एडिट किया गया था. टेलीग्राम चैनल के सभी सदस्य भी फर्जी थे. एनटीए ने कहा कि नीट यूजी मामले में टॉप 100 कैंडिडेट 56 शहरों के 95 सेंटर से हैं, इसलिए कुछ परीक्षा केंद्रों से ही टॉपर का आरोप निराधार है.
एनटीए ने 60 से ज्यादा टॉपर छात्रों की संख्या पर कहा, "असल मायने में पहले 17 टॉपर ही पहले सामने आये थे, लेकिन बाद में जब छात्रों की तरफ से आंसर की में रिवीजन का मुद्दा उठाया गया. जिसके तहत एक फिजिक्स के सवाल के दो जवाब सही पाए गये. एक एनसीईआरटी की पहली किताब के आधार पर और एक एनसीईआरटी की नई किताब के आधार पर. 44 छात्रों को भी उस एक सवाल के जवाब के लिए पूरे नंबर मिले और इसके चलते टॉपर की संख्या 61 तक पहुंच गई."
फिर से एग्जाम कराने के पक्ष में नहीं केंद्र सरकार
केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि वह नीट एग्जाम फिर से कराने के पक्ष में नहीं है. हलफनामे के अनुसार सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि दोषी किसी भी स्टूडेंट को कोई लाभ न मिले. केंद्र सरकार ने कहा कि परीक्षा में कोई बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर इस हल्फनामे में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जुलाई 2024 के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू होगी हो जाएगी. इस दौरान अगर पाया जाता है कि किसी भी छात्र ने गलत तरीके से परीक्षा पास की है तो उसका परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा.
नीट यूजी मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि आईआईटी मद्रास का डेटा एनालिटिक्स कोई असामान्यता या बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं दिखाता है.
सीबीआई 11 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर अगली सुनवाई करते हुए एनटीए को भी हलफनामा दायर करने के लिए कहा था. इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई 2024 को होगी. सीबीआई ने नीट मामले में कथित पेपर लीक को लेकर मंगलवार (9 जुलाई 2024) को दो और लोगों को पटना से गिरफ्तार किया. सीबीआई अभी तक इस मामले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है.