Har Ghar Tiranga: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस बार का स्वतंत्रता दिवस (15 August) कुछ खास अंदाज में मनाने का फैसला किया है. इस बार केंद्र सरकार 15 अगस्त (Independence Day) को हर घर तिरंगा अभियान (Har Ghar Tiranga Campaign) शुरू करने जा रही है, जिसके तहत देशवासियों को अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. ये पहल देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए और इस बार सरकार आजादी का अमृत महोत्व (Azadi Ka Amrit Mahotsav) मना रही है जिसके तहत इस अभियान को चलाया जा रहा है.


इन दिनों देश आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है. ऐसे में सरकार देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर जश्न मनाने के लिए प्रेरित कर रही है. हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन 11 अगस्त से शुरू हो जाएगा जो 17 अगस्त तक चलेगा. हालांकि इस अभियान को इसी महीने में लॉन्च कर दिया जाएगा. इसके लॉन्च होने के बाद देश में हर घर से तिरंगा फहराने के लिए देशवासियों को प्रेरित किया जाएगा.




तिरंगे की आन, बान और शान के लिए समर्पित होगा अभियान


इस अभियान के बारे में केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोंविंद मोहन ने बताया कि यह अभियान अपने तिरंगे की आन, बान और शान को समर्पित होगा. यह हर एक देशवासी को देश निर्माण में उसके योगदान के प्रति प्रतिबद्धता व जज्बे को दिखाने का एक मौका होगा. सरकार का मानना है कि तिरंगे के साथ लोगों का रिश्ता व्यक्तिगत होने की बजाय हमेशा औपचारिक और संस्थागत रहा है लेकिन 75 साल के मौके पर इसे अपने घरों में लगाकर तिरंगे से निजी जुड़ाव महसूस कर पाएंगे.


क्या कहता है कानून


26 जनवरी और 15 अगस्त ये दो मौके होते हैं जब हर जगह तिरंगा दिखता है. हर कोई अपने घरों और गाड़ियों पर तिरंगा लगाए घूमता है. इस बार सरकार भी हर घर तिरंगा अभियान शुरू कर रही है लेकिन क्या आपको पता है कि देश के झंडे को लेकर भी कानून है. कार पर झंडा लगाने को लेकर भी नियम हैं. भारतीय झंडा संहिता के मुताबिक राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति राज्यपाल और उप राज्यपाल प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री केंद्र के राज्य मंत्री और उप मंत्री मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा और लोकसभा उपाध्यक्ष, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों पोस्टों के अध्यक्ष, विधानसभाओं के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के न्यायाधीश झंडा लगा सकते हैं.




सुप्रीम कोर्ट का आदेश


साल 2004 से पहले सिर्फ सरकारी विभागों, दफ्तरों और शिक्षा संस्थानों पर ही झंडा लगाने की इजाजत थी. साल 2004 में भारत सरकार बनाम ओपी जिंदल मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि हर हिंदुस्तानी को तिरंगा (Indian Flag) फहराने का अधिकार है. हालांकि कार पर तिरंगा लगाने का अधिकार अभी भी बहुत कम लोगों को मिला है और आम आदमी झंडे का इस्तेमाल कार के आगे लगाने के लिए नहीं कर सकता है. 


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