केंद्र ने की ED निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में क्या दी दलीलें?
ED Director Tenure Extension:केंद्र सरकार ने ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से की मांग की है.
ED Director Tenure Extension: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को 15 अक्टूबर तक पद पर रहने दिया जाए. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मिश्रा 31 जुलाई तक ही पद पर रह सकते हैं. केंद्र ने इस आदेश में संशोधन की मांग की है.
केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच से जल्द सुनवाई के अनुरोध किया. इस पर जस्टिस गवई ने गुरुवार, 26 जुलाई को दोपहर 3.30 बजे सुनवाई की बात कही. 11 जुलाई को जस्टिस बी आर गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल की बेंच ने CBI से जुड़े दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट और ED से जुड़े सीवीसी एक्ट में बदलाव को सही करार दिया था.
कब तक रह सकते हैं पद पर
इन कानूनों में सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह ED और CBI के निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक कर सकती है, लेकिन जजों ने मौजूदा ED निदेशक को और अधिक समय तक पद पर बने रहने की अनुमति देने से मना कर दिया था कोर्ट ने कहा था, "हमने 2021 में ही आदेश दिया था कि मिश्रा का कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए फिर भी कानून लाकर उसे बढ़ाया गया. उनका कार्यकाल बढ़ाने के आदेश इस लिहाज से अवैध थे. वह 31 जुलाई तक अपने पद पर रह सकते हैं. इस दौरान केंद्र सरकार नए निदेशक का चयन कर ले."
किस वजह से पद से नहीं हटाना होगा उचित
अब केंद्र सरकार ने नया आवेदन दाखिल कर कहा है कि दुनिया भर में आर्थिक अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर निगरानी रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF(फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) को इस साल भारत में मनी लॉन्ड्रिंग अपराध की जांच की वर्तमान व्यवस्था का मूल्यांकन करने वाली है. FATF की टीम नवंबर में इसके लिए भारत का दौरा करेगी. संजय कुमार मिश्रा ने 2020 से ही इससे जुड़ी तैयारियों की कमान संभाल रखी है. इस अहम मौके पर उनको पद से हटाना उचित नहीं होगा.
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