भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. ऐसे में सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है. केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी ना लगाने का फैसला किया है. अब इन दवाइयों को विदेश से मंगाने पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी. इसके अलावा, सरकार ने कहा है कि विदेश से दवाइयां या मेडिकल डिवाइस मंगवाने पर अभी जीएसटी भी नहीं लगेगा. 


सरकार ने मेडिकल डिवाइस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को अगले तीन महीने के लिए हटा दिया है. इसके अलावा, रेमडेसिविर और इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल से भी कस्टम ड्यूटी को अगले 6 महीने के लिए हटाने का फैसला किया है. सरकार ने कहा है कि चूंकि कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है इसलिए इम्पोर्ट पर जीएसटी भी नहीं लगेगा. बता दें कि इस समय सरकार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की ओर कदम बढ़ा रही है ताकि कोरोना वायरस संक्रमण को कंट्रोल किया जा सके.


मेडिकल डिवाइस मंगवाने पर नहीं लगेगा कस्टम ड्यूटी


सरकार के अनुसार, अब 31 अक्टूबर, 2021 तक रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसे बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी ताकि सभी जरूरतमंदों को रेमडेसिविर दवा जल्द से जल्द मिल सके. इसके अलावा, सभी जरूरी मेडिकल डिवाइस पर 31 जुलाई, 2021 तक कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी. केंद्र के इस फैसले से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज आसानी से हो सकेगा. बता दें कि इस समय देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी मांग है. सरकार के अनुसार, यदि राज्य सरकार विदेश से कोविड रिलीफ मेटेरियल फ्री में जरूरतमंदों को देने के लिए मंगवाती है तो उससे IGST 30 जून, 2021 तक नहीं लिया जाएगा.


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