Postal Law: देश में डाकघर अधिनियम, 2023 लागू हो चुका है. भारत सरकार की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है. इस कानून का मकसद डाक सेवाओं या कहें पोस्टल सर्विस और स्टांप ड्यूटी के लिए फ्रेमवर्क को आधुनिक बनाना है. सोमवार (18 जून) को लागू हुए नए कानून के जरिए सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुंच सरल हो जाएगी. साथ ही सरकारी लाभ भी देश के दूर-दराज के कोनों तक पहुंच पाएंगे. इससे लोगों का जीवन आसान बनेगा.
डाकघर अधिनियम, 2023 को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में 10 अगस्त, 2023 को पेश किया गया था. राज्यसभा से ये विधेयक 4 दिसंबर, 2023 को पास हुआ था. इसके बाद विधेयक पर 13 दिसंबर, 2023 को विचार किया गया और 18 दिसंबर, 2023 को इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया. राष्ट्रपति की तरफ से 24 दिसंबर, 2023 को इस अधिनियम को सहमति मिली. फिर इसे लोगों के लिए कानून और न्याय मंत्रालय ने उसी दिन भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया.
क्या है नया डाकघर कानून?
संचार मंत्रालय की तरफ से एक बयान में कहा गया, "इस अधिनियम का मकसद नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए एक सरल फ्रेमवर्क तैयार करना है. ये अधिनियम व्यापार करने और जीवनयापन को आसान बनाने के लिए चिट्ठियों को इकट्ठा करने, प्रोसेस करने और उन्हें पहुंचाने के लिए पहले इस्तेमाल होने वाले विशेषाधिकार जैसे प्रावधानों को खत्म कर देगा."
मंत्रालय की तरफ से आगे कहा गया, "इस अधिनियम में किसी तरह का कोई दंडात्मक प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया है. ये वस्तुओं के पते, पता पहचानकर्ता और पोस्टकोड के इस्तेमाल के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम को मुहैया कराता है." डाकघर अधिनियम, 2023 भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को निरस्त करता है. भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को अंग्रेजों के समय लेकर आया गया था, जिसका मकसद डाकघरों से संबंधित कानून में सुधार था.
यह भी पढ़ें: '...तो हर्जाना लगा देंगे', नए आपराधिक कानूनों को लागू करने से रोकने की मांग पर सुनवाई से SC का इनकार