नई दिल्लीः सरकार ने भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये आवेदन मांगे हैं. लोकपाल कानून लागू होने के करीब पांच साल बाद सरकार ने यह कदम उठाया है. अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. इस संबंध में कार्मिक मंत्रालय ने विज्ञापन जारी किया है. अध्यक्ष पद के लिये वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है जो भारत का मौजूदा या पूर्व मुख्य न्यायधीश हो. सुप्रीम कोर्ट जस्टिस भी इस पद पर नियुक्ति के लिये आवेदन कर सकते हैं.


इसके अलावा आवेदकों के पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, बीमा और बैंकिंग समेत वित्तीय मामलों और विधि एवं प्रबंधन से जुड़े मामलों में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव होना चाहिये. 45 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति आवेदन के योग्य नहीं हैं.


नियमों के मुताबिक, लोकपाल में एक अध्यक्ष के अलावा आठ सदस्य का प्रावधान है. इनमें से चार न्यायिक सदस्य होने चाहिये. विज्ञापन में कहा गया है कि लोकपाल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिये.


चयन के बाद अध्यक्ष और सदस्य पांच साल अथवा 70 वर्ष की आयु पूरी करने तक पद पर बने रह सकते हैं. आवदेन करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी है. विज्ञापन बीते महीने के अंतिम दिनों में आठ सदस्यों वाली लोकपाल चयन समिति की बैठक के बाद जारी किया गया है.


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