नई दिल्ली: पर्यावर्ण मंत्रालय ने पशु बाजार में जानवरों के कत्ल करने के मकसद से बेचे जाने को बैन कर दिया है. यह नियम पूरे देश भर में लागू होगा. इसके साथ ही अब मवेशियों को खरदीने वालों को अब एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बेचे जाने वाले जानवरों का कत्ल नहीं किया जाएगा. पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के तहत सख्त ‘पशु क्रूरता निरोधक :पशुधन बाजार नियमन: नियम, 2017’ को अधिसूचित किया है.







पशुओं के साथ होने वाली क्रूरता को रोकने के लिए यह नियम जारी किया गया है. इसलिए जानवर की खरीद करने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस जानवर को मारने के लिए नहीं बल्कि कृषि उद्देश्य के लिए खरीदा जा रहा है. यानि अब बैल, गाय, भैंस, स्टीयर, बछड़ों और ऊंट को खरीदने से पहले एक अंडरटेकिंग देनी होगी.



हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अब एक गाय खरीदने के बाद व्यापारी को सबूत के लिए पांच प्रति अलग-अलग जगहों पर जमा करने होंगे.  खरीददार को वह कॉपी राजस्व अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु बाजार समिति को देना होगा.